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दो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या मामले में CPIM के पूर्व MLA दोषी करार, 10 को उम्रकैद की सजा

केरल के कासरगोड में दो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले में कोर्ट ने सीपीआईएम के एक पूर्व विधायक समेत 14 आरोपियों को दोषी ठहराया है. इसमें से 10 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है जबकि 4 आरोपियों को पांच साल जेल की सजा दी गई है जिसमें पूर्व विधायक भी शामिल हैं. साल 2019 में राजनीतिक वजहों से कांग्रेस के इन दो कार्यकर्ताों की हत्या कर दी गई थी.

यह एआई जेनरेटेड सांकेतिक तस्वीर है यह एआई जेनरेटेड सांकेतिक तस्वीर है
aajtak.in
  • कासरगोड ,
  • 03 जनवरी 2025,
  • अपडेटेड 5:33 PM IST

केरल के कासरगोड जिले में पांच साल पहले हुई दो युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले में शुक्रवार को सीबीआई कोर्ट ने 10 दोषियों को उम्रकैद और चार अन्य को पांच साल कैद की सजा सुनाई है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने शनिवार को 14 आरोपियों को दोषी ठहराया था, जिनमें से 10 को हत्या और आपराधिक साजिश के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई गई. ये सजा एक साथ चलेगी.

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इन 10 दोषियों पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या) और 120(बी) (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप साबित हुए हैं. उम्रकैद की सजा पाने वालों में सीपीआई(एम) पेरिया स्थानीय समिति के पूर्व सदस्य ए पीथमबरण, सुरेश, साजी जॉर्ज, अनिल कुमार, जिजिन, श्रीराग, अश्विन, सुधीश, रंजीत और सुरेंद्रन शामिल हैं.

पूर्व विधायक को मिली पांच साल की सजा

सीपीआई(एम) के पूर्व विधायक और जिला नेता के वी कुन्हिरमन, कनहांगड़ ब्लॉक पंचायत अध्यक्ष के मणिकंदन, वेलुथोली राघवन और ए वी भास्करन को अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने सभी दोषियों पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

यह मामला 17 फरवरी 2019 का है जब युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं, 19 साल के कृपेश और 24 साल के सरथ लाल पी के, की हत्या कर दी गई थी. अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह हत्या सीपीआई(एम) और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच राजनीतिक हिंसा के चलते की गई थी.

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28 दिसंबर को अदालत ने 24 आरोपियों में से आठ को हत्या और साजिश का दोषी पाया, छह को साजिश, सबूत नष्ट करने और अपराध में सहयोग देने का दोषी ठहराया, जबकि 10 अन्य को बरी कर दिया गया.
 

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