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बंगाल: बीरभूम हिंसा के आरोपी की मौत के मामले में एक्शन, CBI ने 2 अफसरों और 2 कांस्टेबल को सस्पेंड किया

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बोगतुई गांव में इस साल 21 मार्च की रात टीएमसी नेता भादू शेख की हत्या कर दी गई थी. उसके बाद टीएमसी नेता के समर्थकों ने बोगतुई में हमलावरों के घरों में आग लगा दी थी, जिससे 10 लोगों की जलकर मौत हो गई थी. इस नरसंहार में टीएमसी नेता के सौतेले भाई लालन शेख को मुख्य आरोपी बनाया गया था. बाद में ललन की हिरासत में मौत हो गई थी.

सीबीआई (File Photo) सीबीआई (File Photo)
aajtak.in
  • कोलकाता,
  • 16 जनवरी 2023,
  • अपडेटेड 12:52 PM IST

रामपुरहाट आगजनी मामले के आरोपी की हिरासत में मौत के केस में CBI ने एक्शन लिया है. जांच एजेंसी ने इस मामले में 2 अधिकारियों और 2 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है. सूत्रों के मुताबिक TMC नेता भादू की हत्या की जांच कर रहे अधिकारी और रामपुरहाट आगजनी और नरसंहार केस के जांच अधिकारी को सस्पेंड किया गया है. चारों जांच अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है. इसकी निगरानी सीबीआई के डीआईजी करेंगे. जल्द इन मामलों की जांच के लिए नए अधिकारियों की नियुक्ति होगी.

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बताते चलें कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बोगतुई गांव में इस साल 21 मार्च की रात टीएमसी नेता भादू शेख की हत्या कर दी गई थी. उसके बाद टीएमसी नेता के समर्थकों ने बोगतुई में हमलावरों के घरों में आग लगा दी थी, जिससे 10 लोगों की जलकर मौत हो गई थी. इस नरसंहार में टीएमसी नेता के सौतेले भाई लालन शेख को मुख्य आरोपी बनाया गया था. तब से वह फरार चल रहा था. उसकी गिरफ्तारी के बाद कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई को जांच सौंपी गई थी.

बीरभूम के बोगतुई कांड के मुख्य आरोपी लालन शेख की सीबीआई हिरासत में मौत हो गई थी. कोर्ट से अनुमति के बाद सीबीआई उससे पूछताछ कर रही थी. लालन रामपुरहाट स्थित सीबीआई के अस्थायी शिविर में था. 3 दिसंबर को सीबीआई ने उसे झारखंड के नूरोएतपुर से गिरफ्तार किया था. चार दिसंबर को उसे रामपुरहाट कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने छह दिन की सीबीआई हिरासत का आदेश दिया था. बाद में 10 दिसंबर को एक बार फिर लालन शेख को कोर्ट में पेश किया गया और तीन दिन की सीबीआई कस्टडी बढ़ा दी गई थी.

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(रिपोर्ट: राजेश साहा)

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