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Paytm पेमेंट्स बैंक के बड़े अफसर के ठिकानों पर CBI की रेड, ली गई तलाशी

सीबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एक स्वतंत्र निदेशक रमेश अभिषेक के ठिकाने पर सीबीआई ने तलाशी ली है. वह डीआईपीपी के सचिव भी रह चुके हैं. केंद्रीय एजेंसी ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को सार्वजनिक नहीं किया है.

रमेश अभिषेक के ठिकाने पर सीबीआई की रेड रमेश अभिषेक के ठिकाने पर सीबीआई की रेड
मुनीष पांडे
  • नई दिल्ली,
  • 20 फरवरी 2024,
  • अपडेटेड 9:34 PM IST

केंद्रीय जांच ब्यूरो या सीबीआई ने मंगलवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन (डीआईपीपी) के पूर्व सचिव रमेश अभिषेक के ठिकानों पर तलाशी ली है. अभिषेक पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एक स्वतंत्र निदेशक हैं. 

कहा जाता है कि उन्होंने ही DIPP के सचिव रहते सेबी के साथ पेटीएम की मूल कंपनी, वन 97 कम्युनिकेशंस के आईपीओ को आगे बढ़ाया था. रमेश अभिषेक के खिलाफ कथित रूप से दर्ज की गई एफआईआर को सार्वजनिक नहीं किया गया है. ऐसे में स्पष्ट नहीं है कि उनपर क्या आरोप लगाए गए हैं और किन आरोपों में रेड्स की गई है.

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी और अपने एक्स पोस्ट में कहा, "अपना ‘राजनीतिक बाज़ार’ सजाने के लिए भाजपा द्वारा की गई ‘नफरत की खेती’ का ज़हर समाज में फैल चुका है. इस ज़हर से अंधे हो चुके लोग न किसान देख रहे हैं, न जवान और न ही खाकी का सम्मान. देश IPS जसप्रीत सिंह के साथ है."

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लोकपाल ने किया था मामले का खुलासा

रमेश अभिषेक बिहार कैडर के 1982 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. वह 2019 में रिटायर हुए थे. अभिषेक भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) से रिटायर होने के बाद एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के साथ काम कर रहे थे. बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले का लोकपाल ने खुलासा किया है.

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पेटीएम की सेवाएं 15 मार्च तक बढ़ी

पिछले महीने, आरबीआई ने पेटीएम की सहायक कंपनी को आगामी 29 फरवरी से अपने संचालित वॉलेट या खातों में आगे जमा, टॉप-अप या क्रेडिट लेनदेन स्वीकार करने से रोक दिया था. 

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हालांकि, इस बीच पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सेवाओं की समय सीमा 15 मार्च तक बढ़ा दी गई है. मसलन, ग्राहक 15 मार्च, 2024 तक जमा, क्रेडिट लेनदेन, प्रीपेड सेवाएं, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड बना सकते हैं.

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