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कोर्ट ने पूछा- अरविंद केजरीवाल की अभी गिरफ्तारी क्यों? CBI ने बताईं ये तीन वजहें

सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट से कहा कि अरविंद केजरीवाल के मामले में हम जल्द ही चार्जशीट दाखिल करेंगे. हम जुलाई तक जांच पूरी कर लेंगे. हमें जितनी जल्दी हो सके अपनी जांच समाप्त करनी होगी.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने शराब नीति घोटाला केस में गिरफ्तार किया. (PTI Photo) दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने शराब नीति घोटाला केस में गिरफ्तार किया. (PTI Photo)
सृष्टि ओझा/संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 26 जून 2024,
  • अपडेटेड 2:37 PM IST

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और AAP नेता अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला केस में गिरफ्तार कर लिया. यह गिरफ्तारी राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत के एक आदेश के बाद की गई, जिससे सीबीआई को कथित शराब घोटाले में अपनी कार्रवाई को औपचारिक रूप देने की अनुमति मिल गई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि वह अरविंद केजरीवाल को अभी क्यों गिरफ्तार करना चाहती है.

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इसके जवाब में सीबीआई ने कहा- तीन चीजें हो रही थीं. पहला सुप्रीम कोर्ट उनके मामले की सुनवाई कर रहा था. हम सुनवाई के दौरान कार्रवाई करना नहीं चाहते थे. दूसरा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17-ए के तहत अप्रूवल अप्रैल में मिला था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी. इससे हमारा संयम पता चलता है कि हमने गिरफ्तारी नहीं की. हम प्रक्रिया का उल्लंघन करके आगे नहीं बढ़ना चाहते थे. 

बता दें कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 17ए में यह प्रावधान है कि किसी लोक सेवक द्वारा किए गए कथित अपराध के संबंध में उचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई जांच या पूछताछ नहीं की जाएगी. सीबीआई ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के मामले में हम जल्द ही चार्जशीट दाखिल करेंगे. हम जुलाई तक जांच पूरी कर लेंगे. हमें जितनी जल्दी हो सके अपनी जांच समाप्त करनी होगी.

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केजरीवाल के वकील ने गिरफ्तारी का किया विरोध

केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने उनकी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा- अगर कोई व्यक्ति जांच में सहयोग नहीं कर रहा है तो भी यह गिरफ्तारी का आधार नहीं है. सीबीआई ने गिरफ्तारी के पीछे कोई भी वैध कारण नहीं बताया है. उन्होंने कहा- सीबीआई ने दूसरी चार्जशीट अप्रैल 2023 मे दाखिल की थी. अब तक 4 चार्जशीट दाखिल हो चुकी हैं. इनमें से किसी में भी केजरीवाल का जिक्र तक नहीं है. आज सीबीआई ने जो मैटेरियल कोर्ट के सामने रखा है, वह किसी न किसी तरह से इन चारों चार्जशीट का हिस्सा है.

उन्होंने कहा, 'सीबीआई ने आखिरी चार्जशीट 8 जून को दाखिल की थी. मगुंटा रेड्डी ने रिश्वत देने की बात कबूल की है. इसलिए सीबीआई ने उन्हें गवाह घोषित कर दिया. मगुंटा रेड्डी का बेटा पीएमएलए मामले में आरोपी था और बाद में सरकारी गवाह बन गया. अब इस मामले (सीबीआई केस) में भी वह सरकारी गवाह बन गया. मगुंटा रेड्डी 29 फरवरी 2024 को वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी (भाजपा) के गठबंधन (NDA) में शामिल हो गए हैं और उनके सभी पाप धुल गए हैं.
यह सत्ता के दुरुपयोग का एक अनोखा मामला है'.
 

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