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केंद्र का कुछ लोगों को वैक्सीन के गैप में छूट देने का फैसला भेदभाव भरा- केरल हाईकोर्ट

कोरोना (Corona Virus) की कोविशील्ड वैक्सीन (Covishield Vaccine) के डोज के गैप को लेकर कुछ लोगों को रियायत देने के फैसले पर केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने नाराजगी जाहिर की है.

केरल हाईकोर्ट. (फाइल फोटो) केरल हाईकोर्ट. (फाइल फोटो)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 06 सितंबर 2021,
  • अपडेटेड 7:25 PM IST
  • 84 दिन से पहले भी वैक्सीन लेने की हो सुविधा- केरल HC
  • केंद्र के फैसले को बताया भेदभाव भरा

कोरोना (Corona Virus) की कोविशील्ड वैक्सीन (Covishield Vaccine) के डोज के गैप को लेकर कुछ लोगों को रियायत देने के फैसले पर केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने नाराजगी जाहिर की है. केरल हाईकोर्ट ने इस फैसले को भेदभावपूर्ण बताया है. केरल हाईकोर्ट ने वैक्सीन की डोज 84 दिन से पहले लेने की भी अनुमति दी है.

केरल हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा कि कोविन पोर्टल पर कोवैक्सीन लेने वाले लोगों को चार हफ्ते बाद से ही अपना दूसरा डोज लगाने का विकल्प दिया जाना चाहिए. जिसके बाद जो लोग 84 दिन से पहले वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, वो ऐसा कर सकते हैं. बता दें कि देश में केरल एक ऐसा राज्य हैं जहां अब भी कोरोना के काफी मामले सामने आ रहे हैं.

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इससे पहले केरल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कोविशील्ड के दो डोज के बीच 84 दिन का गैप रखने का कारण पूछा था. हाईकोर्ट ने पूछा था कि क्या ये गैप वैक्सीन की प्रभाविकता के कारण रखा गया है या फिर उसकी उपलब्धता को देखते हुए?

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हाईकोर्ट के जज जस्टिस पीबी सुरेश कुमार ने ये सवाल काइटेक्स गारमेंट्स की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा था जिसमें कंपनी ने अपने कर्मचारियों को कोविशील्ड की दूसरी डोज देने की अनुमति मांगी थी. काइटेक्स ने अपनी याचिका में कहा था कि उसने अपने 5 हजार कर्मचारियों को पहली डोज लगवा दी है और दूसरी डोज की व्यवस्था भी है, लेकिन मौजूदा नियमों के कारण वो डोज नहीं लगवा पा रहे हैं.

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