Advertisement

अमित शाह के नाम पर 2 करोड़ रुपये की ठगी करने के आरोपी को नहीं मिली अग्रिम जमानत

मुंबई के एक कारोबारी ने स्पेशल सेल में दर्ज की गई शिकायत में राहुल शाह, अनीश बंसल और बृजेश रत्न नाम के लोगों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था. आरोप है कि रेलवे में ठेका दिलाने और अन्य सरकारी ठेकों के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के नाम पर दो करोड़ रुपये की ठगी की गई.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 10 जनवरी 2023,
  • अपडेटेड 12:08 AM IST

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi HC) ने रेलवे के एक ठेके के संबंध में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कराने का झूठा आश्वासन देकर एक व्यापारी से दो करोड़ रुपये की ठगी करने के आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया. इसके साथ ही अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता को धोखा देने के लिए ऐसे संवैधानिक अधिकारियों के नामों का इस्तेमाल करना अपराध की गंभीरता को बढ़ा देता है.

Advertisement

अदालत ने मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए कहा आरोपी अनीश बंसल को अग्रिम जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता है. इसके साथ ही अदालत ने कहा कि पूरी साजिश में सभी आरोपियों की विशिष्ट भूमिका का पता लगाया जाना जरूरी है.

मुंबई के कारोबारी ने स्पेशल सेल में दर्ज कराया था केस

मुंबई के एक कारोबारी ने स्पेशल सेल में दर्ज की गई शिकायत में राहुल शाह, अनीश बंसल और बृजेश रत्न नाम के लोगों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था. आरोप है कि रेलवे में ठेका दिलाने और अन्य सरकारी ठेकों के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के नाम पर दो करोड़ रुपये की ठगी की गई.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement