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पूजा स्थल अधिनियम पर फैसले के लिए CJI ने विशेष बेंच का किया गठन, 12 दिसंबर को अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की बेंच 12 दिसंबर को पूजा स्थलों (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई करेगी, जो 2020 से कोर्ट में लंबित हैं. भारत के मुख्य न्यायधीश संजीव खन्ना ने इस मामले की सुनवाई के लिए विशेष तीन न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया है, जो 12 दिसंबर को दोपहर 3:30 बजे सुनवाई करेगी.

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
सृष्टि ओझा
  • नई दिल्ली,
  • 07 दिसंबर 2024,
  • अपडेटेड 6:44 AM IST

सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की बेंच 12 दिसंबर को पूजा स्थलों (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई करेगी, जो 2020 से कोर्ट में लंबित हैं. भारत के मुख्य न्यायधीश संजीव खन्ना ने इस मामले की सुनवाई के लिए विशेष तीन न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया है, जो 12 दिसंबर को दोपहर 3:30 बजे सुनवाई करेगी. 

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मुख्य न्यायधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विष्णुवथन की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. इससे पहले, यह मामला 5 दिसंबर को सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन समय की कमी के कारण इसपर सुनवाई नहीं हो सकी थी.

इस मामले में पूजा स्थलों के अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं के साथ-साथ ऐसी याचिकाओं पर भी सुनवाई की जाएगी जो इस अधिनियम का समर्थन करती हैं और इसके लिए उचित निर्देश देने की मांग करती हैं. 

जमीयत उलमा-ए-हिंद ने इस अधिनियम के प्रावधानों के डायरेक्शन के लिए निर्देश देने की मांग की है, जबकि ज्ञानवापी मस्जिद समिति ने पूजा स्थलों (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं में हस्तक्षेप करने के लिए आवेदन दायर किया है. 

ज्ञानवापी मस्जिद के प्रबंधन समिति अंजुमन इंतजामिया मसाजिद वाराणसी ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के खिलाफ कई चालाकी से तैयार की गई याचिकाओं की झड़ी लगाई गई है और इसलिए समिति इस अधिनियम की चुनौती में एक महत्वपूर्ण पक्षकार है. 

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यह भी पढ़ें: अयोध्या के बाद अब काशी...क्या 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मथुरा विवाद में भी निष्प्रभावी हो सकता है?

सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार मार्च 2021 में केंद्र को नोटिस जारी किया था और अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा था. इसके बाद कोर्ट ने कई संबंधित याचिकाओं और आवेदन पर नोटिस जारी किए और सभी मामलों को एक साथ सुनवाई के लिए जोड़ दिया. हालांकि, कोर्ट ने कई मौकों पर केंद्र से जवाब मांगा लेकिन केंद्र ने अब तक याचिकाओं का जवाब नहीं दिया है. 

इस मामले में अंतिम आदेश पिछले साल 31 नवंबर को रजिस्ट्रार कोर्ट द्वारा जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि केंद्र ने अब तक काउंटर एफिडेविट दाखिल नहीं किया है. कोर्ट में दायर याचिकाओं में पूजा स्थलों (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 की धारा 2, 3 और 4 की संविधानिक वैधता को चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया है कि ये न केवल संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन करते हैं, बल्कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का भी उल्लंघन करते हैं.

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