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फोन टैपिंग मामला: अशोक गहलोत के OSD लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर लगी रोक हाई कोर्ट से बरकरार

अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को बरकरार रखा है. बता दें कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. 2020 में सचिन पायलट गुट की बगावत के समय फोन टैपिंग वायरल हुई थी. विधायकों की खरीद-फरोख्त की ऑडियो क्लिप लोकेश शर्मा की ओर से जारी हुई थी.

सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 20 फरवरी 2023,
  • अपडेटेड 7:10 PM IST

राजस्थान में फोन टैपिंग मामले में सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को बरकरार रखा है. मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च  को होगी. 

बता दें कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. 2020 में सचिन पायलट गुट की बगावत के समय फोन टैपिंग वायरल हुई थी. विधायकों की खरीद-फरोख्त की ऑडियो क्लिप लोकेश शर्मा की ओर से जारी हुई थी.

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हाल ही में दिल्ली पुलिस ने फोन टैपिंग मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को समन जारी किया. शर्मा को अपना बयान दर्ज कराने के लिए 13 फरवरी को दिल्ली पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा गया था. शर्मा को सीआरपीसी की धारा 41.(1) के तहत छह बार नोटिस भेजा जा चुका है. इसके पहले लोकेश शर्मा का बयान 6 दिसंबर, 2021 और 14 मई, 2022 को दर्ज किया गया था.

दरअसल, गजेंद्र सिंह शेखावत का कथित ऑडियो क्लिप, जिसमें वह राजस्थान सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस के बागी नेताओं से बात कर रहे थे, वायरल हो गया था. बता दें कि 3 जुलाई, 2021 को दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकेश शर्मा को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच से उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश देकर राहत दी थी.

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