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जिम कार्बेट नेशनल पार्क में बनीं मजारों पर CM पुष्कर सिंह धामी सख्त, बोले- खुद हटा लें अतिक्रमण वरना...

Illegal Mazars Found In Uttarakhand: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिम कार्बेट पार्क में बनी अवैध मजारों पर सख्त लहजे में कहा है कि अवैध अतिक्रमण जहां भी होगा उसे सख्ती से हटाएंगे. हमने सभी को कह दिया है कि ऐसी जगहों से खुद ही हटा लें अन्यथा सरकार हटाएगी.

जिम कार्बेट नेशनल पार्क में बनी मजारों पर CM धामी सख्त. जिम कार्बेट नेशनल पार्क में बनी मजारों पर CM धामी सख्त.
aajtak.in
  • देहरादून/नैनीताल,
  • 07 अप्रैल 2023,
  • अपडेटेड 1:29 PM IST

उत्तराखंड के जिम कार्बेट में मजारों की बढ़ती संख्या से सरकार एक्शन में आ गई है. प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अवैध अतिक्रमण जहां भी होगा उसे सख्ती से हटाएंगे. हमने सभी को कहा है कि ऐसी जगहों से खुद ही अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा सरकार हटाएगी.

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि चाहे वह लैंड जिहाद हो या फिर मजार जिहाद, देवभूमि पर कानून और धर्म के विरुद्ध कोई काम नहीं हो पाएगा. हमने ऐसे ही करीब 1000 हजार स्थानों का सर्वेक्षण करवाया है, जहां अतिक्रमण हुआ है. 6 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है, अगर उन्होंने खुद अतिक्रमण नहीं हटाया तो सरकार सख्त एक्शन लेगी. 

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साथ ही सीएम ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोर्ड (UCC) पर भी काफी काम हो गया है और हमारी कमेटी उस पर अंतिम मसौदे को तैयार करने के लिए आगे बढ़ रही है. इस पर कार्य अगले 2-3 महीनों में पूरा हो जाएगा. 

नेशनल पार्क में जानवर कम और मजारें ज्यादा

दरअसल, Aajtak की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के बाद उत्तराखंड का जिम कार्बेट नेशनल पार्क चर्चा में आ गया है. इसकी वजह पार्क के टाइगर नहीं, बल्कि बाघों के संरक्षण के लिए बने देश के सबसे पुराने नेशनल पार्क में मजारों की आई बाढ़ है. दरअसल, जिस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आप जंगली जानवरों को देखने के लिए जाते हैं, अब वहां जानवर कम और मजारें ज्यादा दिखती हैं. 

जिम कॉर्बेट पार्क में अंदर करीब 1 किलोमीटर की दूरी तय करते ही आपको आपको मजारें दिखनी शुरू हो जाएंगी. इन मजारों पर चादरें चढ़ी हुई हैं. बाकायदा रंग-रोगन किया गया है. इसका मतलब यहां पर लोगों की आवाजाही होती है, जबकि ये एक रिजर्व क्षेत्र है. बिना अनुमित के यहां पर आवाजाही मना है. इसके बाद भी लोग यहां पहुंच रहे हैं. 

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जिम कार्बेट में बनी अवैध मजार.

102 मजार ध्वस्त भी कर चुकी सरकार 

जिम कार्बेट जाने वाले लोगों का दावा है कि साल 2000 के आस-पास ये मजारें बनना शुरू हुईं. पहले एक बनी और अब ये संख्या देखते ही देखते 50 तक पहुंच गई है. वहीं, उत्तराखंड में अब तक ऐसी एक हज़ार से ज्यादा मज़ारों को चिन्हित किया जा चुका है, जो वन विभाग या सरकार की दूसरी जमीनों पर अवैध कब्जा करके बनाई गई हैं और इनमें से अब तक 102 मज़ारों को सरकार ध्वस्त भी कर चुकी है. 

कब्र में मानव अवशेष नहीं

लेकिन Aajtak को पता चला कि जब इन मज़ारों पर बुलडोज़र चलाया गया और वहां इनकी जांच गई तो पता चला कि इन मज़ारों में जो कब्र बनी हुई हैं, उनमें से कई में मृत व्यक्ति के अवशेष नहीं हैं. यानी कब्र है और उस कब्र की एक मज़ार भी बनी हुई है. लेकिन उस कब्र में मानव अवशेष नहीं है. उत्तराखंड: जंगलों की जमीन पर अवैध मजार, मौलाना बोले- शेर भी आकर टेकता है माथा

जानिए क्या होती है मज़ार?   

जबकि मज़ार का अर्थ, उस स्थान से है, जहां किसी व्यक्ति की कब्र या समाधि होती है. मज़ार अरबी भाषा का एक शब्द है, जिसमें ज़ा-र का मतलब होता है.. किसी से मिलने के लिए जाना. सरल शब्दों में कहें तो मज़ार किसी सूफी संत या पीर बाबा की उस कब्र को कहते हैं, जहां लोग ज़ियारत करने के लिए आते हैं. और ज़ियारत का अर्थ होता है. उक्त जगह या समाधि के दर्शन करने आना. 

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यानी इसका सीधा मतलब ये है कि इन अवैध मज़ारों का निर्माण दो मकसद से किया गया है:-

पहला मकसद है- सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण करना

और दूसरा- समाज के धार्मिक ढांचे पर भी अतिक्रमण कर लेना. 

जंगल में अतिक्रमण की मनाही

Aajtak की टीम ने धर्म की आड़ में चलाए जा रहे इस मज़ार जेहाद को समझने के लिए उत्तराखंड में ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर तफ्तीश की और इस दौरान हम सबसे पहले नैनीताल ज़िले में पहुंचे. नैनीताल की रामनगर तहसील में आने वाले Jim Corbett National Park और एक टाइगर रिज़र्व  एरिया है. यहां के जंगलों की ज़मीन उत्तराखंड के वन विभाग के अंतर्गत आती है और कानून कहता है कि यहां जंगलों के किसी भी क्षेत्र में कोई धार्मिक स्थल नहीं बनाया जा सकता और ना ही किसी तरह का कोई अतिक्रमण हो सकता है. 

ईंटें जुटाकर जगह पर कब्जा, फिर जुटाते हैं भीड़

लेकिन जब हमारी टीम रामनगर के इसी टाइगर रिज़र्व एरिया में पहुंची तो हमें ये पता चला कि इस क्षेत्र में एक दो नहीं, बल्कि कई मज़ारें बनी हुई हैं. और इनमें कुछ मज़ारें तो ऐसी हैं, जो पिछले 10 से 15 वर्षों में बनीं. और ये मज़ारें देखने पर आपको काफी विशाल नज़र आएंगी. आरोप है कि इसी तरह से इन अवैध मज़ारों के आसपास पहले ईंटें इकट्ठा करके रखी जाती हैं. और फिर बाद में धीरे-धीरे सरकारी ज़मीन पर निर्माण किया जाता है. इसके अलावा इसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इन अवैध और नकली मज़ारों पर हर साल भीड़ जुटाई जाती है, ताकि प्रशासन इन अवैध मज़ारों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना कर सके. 

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'मज़ार जिहाद' कैसे हो रहा है?

अब इस सवाल पर आते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड में ये 'मज़ार जिहाद' कैसे हो रहा है? और इसका बड़ा कारण क्या है? तो इसका बड़ा कारण है- उत्तराखंड की तेज़ी से बदलती Demography. भारत के जिन दो राज्यों में मुस्लिम आबादी तेज़ी से बढ़ी है, उनमें असम के बाद उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है. 

वर्ष 2001 से 2011 के बीच उत्तराखंड में मुसलमानों की आबादी में दो प्रतिशत की वृद्धि हुई. जबकि इसी समय अवधि में हिन्दुओं की आबादी वहां दो प्रतिशत कम हो गई और इस दौरान उत्तराखंड में अतिक्रमण भी बहुत ज्यादा हुआ. 

वर्ष 2001 में उत्तराखंड की कुल आबादी 84 लाख थी, जिनमें 10 लाख मुसलमान थे. लेकिन आज उत्तराखंड की कुल आबादी 1 करोड़ 15 लाख है, जिनमें 16 लाख मुसलमान हैं. यहां खतरनाक बात ये है कि उत्तराखंड की आबादी में ये जो असंतुलन आया है, उसकी वजह से वहां अतिक्रमण बढ़ा है. 

हल्द्वानी का मामला भी जान लीजिए

आपको याद होगा कि पिछले दिनों हल्द्वानी (उत्तराखंड) में जब रेलवे अपनी जमीन से अवैध कब्जों को हटाना चाहता था तो इस पर काफी राजनीति हुई थी और ये कहा गया था कि इस जमीन पर अतिक्रमण करने वाले ज्यादातर लोग एक विशेष समुदाय से हैं, इसलिए ये कार्रवाई की जा रही है और तब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था और शीर्ष अदालत ने भी हल्द्वानी में बुलडोज़र चलाने पर रोक लगा दी थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही जुलाई 2021 में एक फैसला सुनाते हुए ये कहा था कि देश में वन विभाग की ज़मीन पर अवैध कब्जों को स्वीकार नहीं किया जा सकता और इन अवैध कब्जों को हटाने के लिए संबंधित विभाग और उस राज्य की सरकार को तुरंत और कठोर कार्रवाई करनी चाहिए. 

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इसलिए आज हम ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट को ये बताना चाहते हैं कि उसके फैसले की अवमानना करते हुए कुछ लोगों ने उत्तराखंड में वन विभाग की जमीन पर अवैध मज़ारें बनाई हुई हैं. सुप्रीम कोर्ट को इस पर कार्रवाई करने के लिए ऐसा कदम उठाना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई धार्मिक स्थलों के नाम पर सरकारी और जंगलों की ज़मीन पर अवैध कब्जा ना करे. 

यहां हम एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगर किसी सरकार जमीन पर अवैध कब्जा करके कोई मन्दिर बनाया जाता है, कोई चर्च या गुरुद्वारा बनाया जाता है तो इन सभी मामलों में बराबर कार्रवाई होनी चाहिए और अवैध रूप से बने सभी धार्मिक स्थलों पर समान रूप से एक्शन होना चाहिए. 

(उत्तराखंड से समर्थ श्रीवास्वत का इनुपट)

 

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