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फिल्म डायरेक्टर ने की एलोन मस्क के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत, जानें क्या है मामले

फिल्म निदेशक रूपेश सिंह ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात), 120 बी (आपराधिक साजिश) और कॉपीराइट अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग की. ये शिकायत वैरिफाइड अकॉउंट के लेबल के आइडिया को लेकर है.

एलन मस्क एलन मस्क
विद्या/मुस्तफा शेख
  • मुंबई,
  • 04 मार्च 2023,
  • अपडेटेड 9:58 AM IST

मुंबई के एक फिल्म निदेशक ने ट्विटर और उसके मालिक एलोन मस्क के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है. निदेशक ने मस्क पर राज्य की प्रमुख हस्तियों के खातों के लिए एक नए लेबल या 'टिक' के उनके कॉन्सेप्ट को चुराने का आरोप लगाया है. ट्विटर सामान्य वैरिफाइड अकॉउंट के लिए एक ब्लू टिक देता है, लेकिन प्रमुख हस्तियों के लिए - जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन को एक भूरे रंग का टिक असाइन किया जाता है.

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अंधेरी में एक मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष दायर अपनी शिकायत में रूपेश सिंह ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात), 120 बी (आपराधिक साजिश) और कॉपीराइट अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग की. आवेदन में कहा गया है कि याचिका में अदालत से प्रार्थना की गई है कि "अभियुक्तों से कानून के अनुसार निपटा जाए और आरोपी के खिलाफ आवश्यक प्रक्रिया जारी की जाए और अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया जाए और उन्हें दंडित किया जाए."

अकॉउंट वैरिफाई लेबल का आईडिया मेरा

शिकायत 1 मार्च को दर्ज की गई थी जिसमें मस्क के अलावा, ट्विटर इंडिया के पूर्व प्रमुख मनीष माहेश्वरी का भी नाम था. शिकायत में कहा गया है कि सिंह ट्विटर पर बहुत सक्रिय हैं. याचिका से जुड़े एक स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है कि सिंह ने मस्क को टैग किया था और ट्वीट करके इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था. उन्होंने देखा कि सभी वैरिफाइड ट्विटर खातों में ब्लू टिक होते हैं, चाहे वे सामान्य उपयोगकर्ताओं के हों या प्रमुख व्यक्तियों के हो. शिकायत में दावा किया गया है कि यह मई 2022 में माइक्रोब्लॉगिंग साइट की वॉल पर उनका ये आइडिया पोस्ट है.

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शिकायत में दावा किया गया है कि आरोपी ने बहुत ही "पूर्व नियोजित" तरीके से उनका जवाब नहीं दिया. लेकिन कुछ महीनों के बाद अलग-अलग रंग के टिक के उसी विचार को बिना क्रेडिट और पारिश्रमिक दिए लागू किया गया. शिकायत में कहा गया है कि आरोपी ने आपराधिक साजिश रचते हुए शिकायतकर्ता के साथ धोखाधड़ी की, उसे भारी नुकसान पहुंचाया और "मानसिक और शारीरिक यातना" भी दी. मामले में अदालत 17 मार्च को शिकायत पर सुनवाई करेगी.

 

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