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Corona: विदेश से आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पर टेस्ट और क्वारंटीन से राहत

दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर आने वाले विदेशी यात्रियों को अब सात दिनों तक अनिवार्य क्वारंटाइन के नियम के अनुपालन की जरूरत नहीं होगी.

दिल्ली एयरपोर्ट (File Pic) दिल्ली एयरपोर्ट (File Pic)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 14 फरवरी 2022,
  • अपडेटेड 2:06 PM IST

भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण का ग्राफ नीचे जा रहा है. कोरोना के घटते मामलों के बीच कोविड प्रतिबंधों में ढील दी जा रही है. इसी बीच विदेशों से भारत आने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिली है.

दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों को अब 7 दिन के क्वारंटाइन अवधि में नहीं रहना होगा और न ही एयरपोर्ट पर अनिवार्य रूप से कोविड टेस्ट (Covid Test) कराना होगा. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) ने विदेशों से आने वाले पैसेंजर्स के लिए नई संशोधित गाइडलाइंस तैयार की है.

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जानिए स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइन

- स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन के मुताबिक, यात्रियों को भारत पहुंचने के बाद अगले 14 दिनों तक अपनी सेहत की स्वयं निगरानी करनी होगी और इस दौरान अगर यात्री को कोविड-19 से जुड़े लक्षण उभरते हैं तो उन्हें स्वयं आइसोलेशन में जाना होगा और इस बात की सूचना हेल्थ ऑफिसर को देनी होगी.

- इस गाइडलाइंस के अनुसार, एक फ्लाइट में मौजूद कुल यात्रियों में से 2 फीसदी को आगमन पर एयरपोर्ट पर रेंडम पोस्ट अराइवल टेस्ट कराना होगा.

- प्रत्येक उड़ान में ऐसे यात्रियों की पहचान संबंधित एयरलाइनों द्वारा की जाएगी. यात्री अपने सैंपल जमा करेंगे और फिर उन्हें एयरपोर्ट से बाहर जाने दिया जाएगा.

- दिशानिर्देशों में आगे कहा गया है कि सभी यात्रियों को पिछले 14 दिनों के यात्रा विवरण सहित निर्धारित यात्रा से पहले ऑनलाइन हवाई पोर्टल सुविधा पर स्व-घोषणा पत्र में पूर्ण और तथ्यात्मक जानकारी जमा करनी होगी.

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उल्लेखनीय है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हवाईअड्डे पर आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए 10 फरवरी को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए थे, जिसमें क्वारंटाइन की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया था.
 

 

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