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यूसुफ लकड़ावाला की संपत्ति होगी कुर्क, दूसरी पत्नी को गुजारा भत्ता ना देने की वजह से कोर्ट का एक्शन

यूसुफ लकड़ावाला की पहली पत्नी से उनके बेटे फिरोज और फिरोज की पत्नी नूरी के 2.75 लाख रुपये का भुगतान करने में असमर्थ रहे थे. उन्हें यह राशि यूसुफ की दूसरी पत्नी सबीना को देने थे. यूसुफ लकड़ावाला को धोखाधड़ी, जमीन कब्जा और फर्जीवाड़े के मामले में 2021 में ईडी ने गिरफ्तार किया था. 

यूसुफ लकड़ावाला यूसुफ लकड़ावाला
दिव्येश सिंह
  • मुंबई,
  • 16 जनवरी 2023,
  • अपडेटेड 11:10 PM IST

बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मुंबई के जाने-माने बिल्डर और दिवंगत फाइनेंसर यूसुफ लकड़ावाला की बांद्रा स्थित संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश दिए हैं. यह आदेश बांद्रा पुलिस स्टेशन को दिए गए हैं.

यूसुफ लकड़ावाला की पहली पत्नी से उनके बेटे फिरोज और फिरोज की पत्नी नूरी के 2.75 लाख रुपये का भुगतान करने में असमर्थ रहे थे. उन्हें यह राशि यूसुफ की दूसरी पत्नी सबीना को देने थे. 

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बता दें कि यूसुफ लकड़ावाला को धोखाधड़ी, जमीन कब्जा और फर्जीवाड़े के मामले में 2021 में ईडी ने गिरफ्तार किया था. 

उन्होंने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर हैदराबाद के नवाब से जुड़े चार एकड़ प्लॉट को हथियाने की कोशिश की थी. इस प्लॉट का एक हिस्सा दिवंगत लेखक मुल्क राज आनंद का था. लकड़ावाला की मौत अक्टूबर 2021 में जेल के भीतर ही हो गई थी. वह आर्तर रोड जेल में बंद थे.

लकड़ावाला की दूसरी पत्नी ने बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट का रुख किया था. उन्होंने घरेलू हिंसा की शिकायत की थी और बेटे और बहू से गुजारा भत्ता की मांग की थी. लेकिन उनके बेटे और बहू ने इससे इनकार कर दिया था. 

लेकिन अदालत की कार्यवाही के बाद पिछले साल कोर्ट ने दिवंगत लकड़ावाला के बेटे फिरोज और उनकी बहू नूरी को सबीना को गुजारा भत्ता के तौर पर 2.75 लाख रुपये देने का आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने इसका भुगतान नहीं किया. 

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