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मूकबधिर बच्ची से गैंगरेप, हत्या मामले में 2 दोषियों को सजा ए मौत

पलवल कोर्ट ने बच्ची की शारीरिक विकलांगता को ध्यान में रखते हुए सजा ए मौत का ऐलान किया है. पलवल की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दोनों दोषी बच्ची के पड़ोसी थे और उसके अंकल की तरह थे. 

अनीषा माथुर
  • नई दिल्ली,
  • 08 जून 2023,
  • अपडेटेड 11:44 PM IST

हरियाणा के पलवल में नौ साल की एक मूकबधिर बच्ची के गैंगरेप और हत्या के लिए दो लोगों को मृत्युदंड की सजा दी गई है. पलवल की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2020 के इस मामले में सजा ए मौत का ऐलान किया है.

पलवल कोर्ट ने बच्ची की शारीरिक विकलांगता को ध्यान में रखते हुए सजा ए मौत का ऐलान किया है. पलवल की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दोनों दोषी बच्ची के पड़ोसी थे और उसके अंकल की तरह थे. 

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रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों दोषी अजय (21) और परसोत्तम (27) के खिलाफ आईपीसी की धारा 364, 302, 201, 34 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. कोर्ट ने पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर 30 लाख रुपये देने का भी आदेश दिया.

रेयरेस्ट ऑफ रेयर श्रेणी का मामला

कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर श्रेणा का बताते हुए कहा कि सजा में ढील बरतने की कोई गुंजाइश नहीं है. दोषी किसी भी लिहाज से दया के पात्र नहीं है. 

कोर्ट ने बताया कि पीड़ित बच्ची के पिता खुद शारीरिक तौर पर विकलांग हैं. वह पोलियो पैरालाइसिस से जूझ रहे हैं और उनका बायां पैर फंक्शनल नहीं है. वह पेशे से मजदूर है. 

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