Advertisement

मुश्किलों के बीच संजय सिंह को फौरी राहत, राज्यसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने खुद जा सकेंगे आप सांसद

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को राज्यसभा सदस्य पदों के लिए चुनाव कराने के लिए नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर के पास ले जाने की इजाजत दे दी है. जेल अधिकारियों को 8 और 10 जनवरी को सुबह 11 बजे संजय सिंह को रिटर्निंग ऑफिसर के पास ले जाने का निर्देश दिया गया है.

सृष्टि ओझा/संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 06 जनवरी 2024,
  • अपडेटेड 6:26 PM IST

शराब घोटाला मामले में जेल गए आप नेता संजय सिंह को मुश्किलों के बीच फौरी राहत मिली है. संजय सिंह राज्यसभा के उम्मीदवार हैं और दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को व्यक्तिगत रूप से नामांकन दाखिल करने की छूट दी है. इससे पहले शुक्रवार को राउज एवन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को राज्यसभा के सदस्य के रूप में दोबारा नामांकन फार्म भरने की इजाजत दे दी थी.

Advertisement

बता दें कि, दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को राज्यसभा सदस्य पदों के लिए चुनाव कराने के लिए नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर के पास ले जाने की इजाजत दे दी है. जेल अधिकारियों को 8 और 10 जनवरी को सुबह 11 बजे संजय सिंह को रिटर्निंग ऑफिसर के पास ले जाने का निर्देश दिया गया है. सिंह ने नामांकन पत्र जमा करने और उनकी जांच के लिए आरओ के समक्ष पेश होने की अनुमति के लिए आवेदन दायर किया था.

उन्हें 8 जनवरी और 10 जनवरी को सुबह 11 बजे कमरा नंबर 201, प्रमुख सचिव सह परिवहन आयुक्त का कार्यालय, परिवहन विभाग, 5/9 अंडर हिल रोड, दिल्ली 110054 स्थित रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में ले जाया जाएगा, ताकि वह अपना नामांकन पत्र जमा कर सकें. नामांकन और दस्तावेजों की जांच की उपरोक्त प्रक्रिया पूरी होने तक संजय सिंह को वहां रहने की अनुमति होगी.

Advertisement

संजय सिंह को किसी भी मोबाइल फोन का उपयोग करने और इस मामले या सीबीआई मामले के किसी अन्य आरोपी, संदिग्ध या गवाह से बात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. संजय सिंह को प्रेस को संबोधित करने या कोई सार्वजनिक बैठक आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. संजय सिंह को अपने नामांकन और जांच प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने वकील के साथ-साथ अपने परिवार के सदस्यों से मिलने की अनुमति दी जा सकती है.
 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement