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प्रदूषण पर एक्शन मोड में MCD, रेस्टोरेंट में कोयला और लकड़ी जलाने पर रोक, तंदूर पर ये आदेश

पूर्वी निगम के किसी भी रेस्टोरेंट में जलाने वाली लकड़ी या कोयले का उपयोग नहीं होगा. पूर्वी निगम की ओर से जारी आदेश में तंदूर को लेकर भी सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.

प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर
राम किंकर सिंह
  • नई दिल्ली,
  • 09 नवंबर 2021,
  • अपडेटेड 9:54 PM IST
  • अवैध रूप से कूड़ा फेंकने, खुले में जलाने पर काटे 1282 चालान
  • धूल नियंत्रण से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर काटे 79 चालान

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर पूर्वी नगर निगम भी एक्शन में आ गया है. ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के कार्यान्वयन के लिए पूर्वी निगम की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं. पूर्वी निगम के किसी भी रेस्टोरेंट में जलाने वाली लकड़ी या कोयले का उपयोग नहीं होगा. पूर्वी निगम की ओर से जारी आदेश में तंदूर को लेकर भी सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.

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पूर्वी दिल्ली नगर निगम की ओर से जारी आदेश के मुताबिक कोई भी तंदूर रेस्टोरेंट के लाइसेंस प्राप्त परिसर के बाहर संचालित नहीं होना चाहिए. पूर्वी दिल्ली नगर निगम के आधिकारिक पोर्टल के मुताबिक पूर्वी दिल्ली नगर निगम की ओर से अक्टूबर 2021 में अवैध रूप से कूड़ा फेंकने और खुले में जलाने परको लेकर भी सख्ती बरती जा रही है.

पूर्वी दिल्ली नगर निगम के पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक अवैध रूप से कूड़ा फेंकने और खुले में कूड़ा जलाने पर 1282 चालान काटे गए हैं. इसके अलावा निर्माण स्थलों पर सी एंड डी कचरे के अवैध डंपिंग और धूल नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों के उल्लंघन के लिए भी 79 चालान काटे गए हैं. कचरा डंपिंग, जलाने और सी एंड डी गतिविधियों की जांच के लिए 128 टीमें तैनात की गई हैं.

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पूर्वी दिल्ली नगर निगम के पोर्टल पर अपलोड के मुताबिक पानी के छिड़काव के लिए 10 मैकेनिकल रोड स्वीपर, 40 वाटर स्प्रिंकलर, 12 जेटिंग मशीनें भी तैनात की गई हैं. बता दें कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने पहले से ही  मलबा डंपिंग के 61 अधिकृत स्पॉट को घटाकर 17 कर दिया है. ठेकेदारों को अपने सी एंड डी कचरे को शास्त्री पार्क वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट में डंप करने के लिए कहा गया है.

 

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