Advertisement

दिल्ली के शराब घोटाले में ED ने दाखिल की चार्जशीट, मनीष सिसोदिया का नाम नहीं

सीबीआई ने 26 फरवरी को दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. यह ईडी की दूसरी सप्लेमेंट्री चार्जशीट है. ईडी ने राघव मगुंटा, राजेश जोशी, गौतम मल्होत्रा और पांच कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है.

सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 06 अप्रैल 2023,
  • अपडेटेड 11:50 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी है. इसी मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आरोपी हैं.

स्पेशल जज विकास ढुल ने संबंधित जज के समक्ष चार्जशीट दाखिल की, जिस पर 14 अप्रैल को विचार किया जाएगा. बता दें कि सिसोदिया इस मामले में 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं. दिल्ली की एक अदालत 12 अप्रैल को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी. 

Advertisement

यह ईडी की दूसरी सप्लेमेंट्री चार्जशीट है. ईडी ने राघव मगुंटा, राजेश जोशी, गौतम मल्होत्रा और पांच कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है. ईडी ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने गौतम मल्हौत्रा को सात फरवरी, राजेश जोशी को आठ फरवरी और राघव मगुंटा को 10 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था. ईडी ने हालांकि सिसोदिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की है. 

ईडी की लगभग 2000 पेज की चार्जशीट में उन्होंने गवाहों और आरोपियों के बयान शामिल किए हैं. इसके साथ ही ईमेल और अन्य डेटा भी शामिल किया है. 

सिसोदिया की जमानत याचिका पर बहस के दौरान ईडी ने पांच अप्रैल को कोर्ट को बताया था कि सिसोदिया के खिलाफ जांच फिलहाल महत्वपूर्ण पड़ाव पर है और उन्हें ममले में नए साक्ष्य मिले हैं.

बता दें कि इससे पहले दिल्ली कोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इस मामले मे ं जांच सीबीआई कर रही है. 

Advertisement

26 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे सिसोदिया

दरअसल, सीबीआई ने 26 फरवरी को दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. सीबीआई की 7 दिन की हिरासत के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. सिसोदिया से तिहाड़ जेल में ईडी ने पूछताछ भी की थी.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement