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अमेरिकन एयरलाइन्स पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न करने का आरोप, दिल्ली सरकार ने भेजा नोटिस

कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक, भारत सरकार ने at risk देशों की लिस्ट जारी की है. इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-pcr टेस्ट जरूरी है. इन यात्रियों को रिजल्ट आने के बाद ही हवाई अड्डे से बाहर निकलने की अनुमति दी जाती है. वहीं, at risk लिस्ट से बाहर देशों से आने वाले यात्रियों में से 2% की रेंडम टेस्टिंग अनिवार्य है.

फाइल फोटो फाइल फोटो
पंकज जैन
  • नई दिल्ली,
  • 04 दिसंबर 2021,
  • अपडेटेड 4:53 PM IST
  • न्यूयॉर्क से आई फ्लाइट में नहीं किया गया पालन
  • दिल्ली सरकार ने 24 घंटे में जवाब देने के लिए कहा

दिल्ली सरकार ने अमेरिकन एयरलाइन्स को कारण बताओ नोटिस भेजा है. यह नोटिस 3 दिसंबर को भेजा गया है. आरोप है कि एयरलाइन एयरपोर्ट पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहा है. 

दरअसल, कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक, भारत सरकार ने at risk देशों की लिस्ट जारी की है. इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-pcr टेस्ट जरूरी है. इन यात्रियों को रिजल्ट आने के बाद ही हवाई अड्डे से बाहर निकलने की अनुमति दी जाती है. वहीं,  at risk लिस्ट से बाहर देशों से आने वाले यात्रियों में से 2% की रेंडम टेस्टिंग अनिवार्य है.  

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आरोप है कि 3 दिसंबर को न्यूयॉर्क से आई फ्लाइट  AA 292  के दौरान इन नियमों का पालन नहीं किया गया है. इसके लिए अमेरिकन एयरलाइन्स को नोटिस भेजा गया है. एयरलाइन्स से अगले 24 घंटे में उत्तर देने के लिए कहा गया है. 

ओमिक्रॉन को लेकर सख्ती बरत रही सरकार

यह नोटिस ऐसे वक्त पर भेजा गया है, जब देश में ओमिक्रॉन के तीन केस सामने आ चुके हैं. हालांकि, भारत सरकार ने सख्ती बरतते हुए हाल ही में एयरपोर्ट के लिए गाइडलाइन भी जारी की थी. इसके मुताबिक, at risk देशों से आने वाले नागरिकों की हर दूसरे, चौथे और 7वें दिन आरटी-पीसीआर जांच होगी. अगर कोई नागरिक पॉजिटिव आता है, तो उसे अस्पताल भेजा जाएगा. वहीं, निगेटिव यात्रियों को 7 दिन होम क्वारंटीन रहना होगा. 

at risk देशों में यूरोपीय देशों, ब्रिटेन, द अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चीन, मॉरीशस, न्यूजीलैंड, जिंबाबे, सिंगापुर, हॉन्ग कॉन्ग और इजराइल को शामिल किया गया है. 

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