Advertisement

दिल्ली HC ने खारिज की न्यूनतम आयु को चुनौती देने वाली याचिका, जुर्माना भी ठोका

दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर हम आज आयु सीमा घटा देते हैं तो कल कोई और आएगा और कहेगा कि हमारी जनरेशन अति बुद्धिमान है इसलिए आयु सीमा 12 साल कर दी जाए, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं?

दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 17 अगस्त 2021,
  • अपडेटेड 11:27 PM IST
  • यह नीतिगत फैसला, और हम इसमें कोई दखल नहीं देंगेः HC
  • जुर्माने की रकम 4 हफ्ते में DSLSA में जमा कराने का निर्देश
  • कम उम्र के एक छात्र ने NEET में बैठने की इजाजत मांगी थी

दिल्ली हाईकोर्ट ने परीक्षा देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा घटाने की मांग को लेकर दायर याचिका खरिज कर दी है. साथ ही कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है. 

हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह एक नीतिगत फैसला है और हम इसमें कोई दखल नहीं देंगे. याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाते हुए कोर्ट ने जुर्माने की रकम 4 सप्ताह के भीतर DSLSA में जमा कराने का निर्देश दिया. कोर्ट में यह याचिका कम उम्र के एक छात्र की नीट परीक्षा में बैठने की इजाजत देने की मांग करते हुए दाखिल की गई थी.

Advertisement

इसे भी क्लिक करें --- IT नियमों के दो प्रावधानों पर रोक, बॉम्बे HC ने कहा- फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन

दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर हम आज आयु सीमा घटा देते हैं तो कल कोई और आएगा और कहेगा कि हमारी जनरेशन अति बुद्धिमान है इसलिए आयु सीमा 12 साल कर दी जाए, फिर कोई कहेगा कि आयु सीमा 7 साल कर दी जाए हम ऐसा कैसे कर सकते हैं?

जबकि कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया था, ‘दिसंबर 2021 तक 17 वर्ष की आयु पूरी करने वाला नियम इंडिया मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 में नहीं है.

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement