Advertisement

दिल्ली की मेयर को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, दोबारा नहीं होंगे स्थाई समिति के चुनाव

दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला बीजेपी पार्षद शिखा रॉय और कमलजीत सहरावत की याचिकाओं पर आया है, जिन्होंने एमसीडी की स्थाई समिति के छङ सदस्यों के दोबारा चुनाव कराने के मेयर के नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था. 

शैली ओबेरॉय शैली ओबेरॉय
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 23 मई 2023,
  • अपडेटेड 4:07 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय को झटका देते हुए उनके एक आदेश को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने एमसीडी की स्थायी समिति के छह सदस्यों के नए सिरे से चुनाव कराने के दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय के फैसले को खारिज किया है. 

दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि एक व्यक्ति के मतपत्र को खारिज करने का शैली ओबेरॉय का फैसला कानूनी रूप से गलत था. 

Advertisement

हाईकोर्ट ने शैली ओबेरॉय को 24 फरवरी को हुए मतदान के अनुसार चुनाव परिणाम घोषित करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि खारिज मतपत्र की गिनती की जानी चाहिए.

दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला बीजेपी पार्षद शिखा रॉय और कमलजीत सहरावत की याचिकाओं पर आया है, जिन्होंने एमसीडी की स्थाई समिति के छङ सदस्यों के दोबारा चुनाव कराने के मेयर के नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था. 

याचिकाकर्ता बीजेपी उम्मीदवारों की दलील थी कि जिन मतपत्रों को रद्द घोषित किया गया था उनकी भी गिनती की जाए. लेकिन शैली ओबेरॉय दोबारा मतदान कराने पर अड़ गई. इस पर भाजपा पार्षदों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

मेयर कार्यालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, इस फैसले का अध्ययन विधि विशेषज्ञों की टीम कर रही है ताकि उसे बड़ी पीठ या अदालत में चुनौती दी जा सके.

Advertisement

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement