Advertisement

दिवाली से पहले दिल्ली में पटाखा बैन पर आज फैसला, NGT जारी करेगी गाइडलाइन

दिल्ली सरकार पहले ही ग्रीन पटाखों को बैन करने का नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है, लेकिन कई राज्यों ने अभी भी पटाखों के इस्तेमाल पर रोक नहीं लगाई है, मसलन उत्तर प्रदेश ने अभी तक अपनी स्थिति साफ नहीं की है, जबकि उसके दो शहर गाजियाबाद और नोएडा दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है.

पटाखा बैन पर आज NGT में सुनवाई (फाइल फोटो-पीटीआई) पटाखा बैन पर आज NGT में सुनवाई (फाइल फोटो-पीटीआई)
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 09 नवंबर 2020,
  • अपडेटेड 9:14 AM IST
  • दिल्ली में पहले ही प्रतिबंधित हैं ग्रीन पटाखे
  • सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में पटाखा एसोसिएशन

दिल्ली में 30 नवंबर तक पटाखों के बैन पर नेशनल ग्रीन ट्रि्ब्यूनल (NGT) आज फैसला सुनाएगी. एनजीटी के आज के आदेश से ये साफ होगा कि दीवाली के दौरान किन किन राज्यों में पटाखों को चलाना बैन होगा. 

बता दें दिल्ली सरकार पहले ही ग्रीन पटाखों को बैन करने का नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है, लेकिन कई राज्यों ने अभी भी पटाखों के इस्तेमाल पर रोक नहीं लगाई है, मसलन उत्तर प्रदेश ने अभी तक अपनी स्थिति साफ नहीं की है, जबकि उसके दो शहर गाजियाबाद और नोएडा दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है.

Advertisement

जिन राज्यों ने दिवाली पर पटाखों को चलाने पर बैन लगाया है उनमें दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ओडिशा, कर्नाटक और हरियाणा शामिल है. हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बैन की घोषणा करने के एक दिन बाद फिर कहा है कि लोग 2 घंटे के लिए लोग पटाखे फोड़ सकते हैं.

देखें: आजतक LIVE TV

बता दें कि दिल्ली सरकार ने पटाखा बेचने के लिए जारी सभी लाइसेंसों को रद्द कर दिया है. अब दिल्ली सरकार को एनजीटी की गाइडलाइंस का इंजतार है. 

 पटाखों को बैन करने को लेकर एनजीटी की तरफ से 18 राज्यों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया था जिसमें लगभग आधे राज्यों ने तो स्वयं ही पटाखों पर बैन लगा दिया है, लेकिन आधे राज्यों का रुख अभी भी साफ नहीं है. 

इधर पटाखा एसोसिएशन एनजीटी के आदेश का इंतजार कर रही है. अगर एनजीटी के द्वारा ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है तो मुमकिन है कि पटाखा एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट का रुख करे. 

Advertisement

 

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement