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सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई डेरा सच्चा सौदा सदस्यों की याचिका, पंजाब से ट्रांसफर नहीं होगा केस

डेरा सच्चा के सदस्यों ने मामले की सुनवाई को दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि पंजाब में निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगी और उन्हें राज्य में जीवन को लेकर खतरा भी है.

सुप्रीम कोर्ट (पीटीआई) सुप्रीम कोर्ट (पीटीआई)
संजय शर्मा/अनीषा माथुर
  • नई दिल्ली,
  • 25 नवंबर 2020,
  • अपडेटेड 12:30 PM IST
  • 2015 में भठिंडा में गुरुग्रंथ साहिब की बेअदबी का मामला
  • डेरा सच्चा सौदा के 8 सदस्यों की ओर से लगाई गई थी याचिका
  • SC का ट्रायल कोर्ट से निष्पक्ष सुनवाई करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को डेरा सच्चा सौदा के सदस्यों की ओर से पंजाब के बाहर किसी अन्य राज्य में केस के ट्रांसफर की याचिका को खारिज कर दिया है. देश की सबसे बड़ी अदालत की ओर से यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी गई कि केस को किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने का कोई कारण नहीं दिखता.

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सुप्रीम कोर्ट में कुल 8 आरोपियों ने याचिका दाखिल कर गुरुग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले का ट्रायल पंजाब से बाहर दिल्ली या किसी दूसरे राज्य में कराने की मांग की थी. 

डेरा सच्चा सौदा के आठ सदस्यों पर कथित रूप से गुरुग्रंथ साहिब को फाड़ने और जमीन पर पेपर फेंकने का आरोप है और इसके खिलाफ सुनवाई चल रही है. 2015 में भठिंडा में गुरुग्रंथ साहिब की बेअदबी का मामला है.

डेरा सच्चा से सदस्यों ने मामले की सुनवाई को दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि पंजाब में निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगी और उन्हें राज्य में जीवन को लेकर खतरा भी है.

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जस्टिस संजय किशन की अगुवाई वाली खंडपीठ ने पंजाब से बाहर केस को ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया, हालांकि बेंच ने ट्रायल कोर्ट से मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
 

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