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कोरोना काल में मिली छूट खत्म, DL-RC और गाड़ियों की परमिट पर लोगों के पास अब सिर्फ 17 दिन का वक्त

ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और गाड़ियों के परमिट पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है. अगर किसी को इनमें से किसी चीज को भी रिन्यू कराना है तो उसके पास 31 अक्टूबर तक का ही वक्त है.

कोरोना काल में मिली छूट खत्म कोरोना काल में मिली छूट खत्म
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 13 अक्टूबर 2021,
  • अपडेटेड 12:21 PM IST
  • 31 अक्टूबर तक ही रहेगी छूट
  • 17 दिन में ही रिन्यू कराना होगा

ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और गाड़ियों के परमिट पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है. अगर किसी को इनमें से किसी चीज को भी रिन्यू कराना है तो उसके पास 31 अक्टूबर तक का ही वक्त है. इस डेडलाइन को अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. मतलब जिनको जरूरत है उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और गाड़ियों के परमिट को रिन्यू कराने के लिए 17 दिनों का वक्त बचा है.

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केंद्र सरकार के परविहन मंत्रालय की ओर से 31 अक्टूबर तक बढ़ाया गया था. इसका मतलब हुआ कि अगर आप 31 अक्टूबर के बाद अधूरे दस्तावेजों के साथ गाड़ी चलाते हुए पकड़ में आते हैं तो आपको जुर्माना भरना होगा. 

कोरोना महामारी के कारण सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड समेत जरूरी दस्तावेजों के रिन्यूअल में छूट दी थी. लेकिन अब इस छूट को हटाया जा रहा है. परिवहन मंत्रालय की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं. इसके मुताबिक, 31 अक्टूबर के बाद कोई छूट नहीं दी जाएगी. साथ ही अगर आपका लाइसेंस या आरसी 1 फरवरी 2020 से पहले एक्सपायर हो गया था तो उसे अभी तक वैलिड माना जा रहा था, लेकिन 31 अक्टूबर 2021 के बाद इसे एक्सपायर ही माना जाएगा.

कोरोना के चलते अब तक 7 बार ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, फिटनेस सर्टिफिकेट जैसे कागजात की वैलिडिटी बढ़ा चुकी है. मंत्रालय की ओर से 30 मार्च 2020, 9 जून 2020, 24 अगस्त 2020, 27 दिसंबर 2020, 26 मार्च 2021, 17 जून 2021 और आखिरी बार 30 सितंबर 2021 को वैलिडिटी बढ़ाई थी.

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