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I.N.D.I.A. नाम पर दिल्ली हाई कोर्ट में EC ने साफ किया रुख, कहा- 'हम गठबंधन को रेगुलेट नहीं कर सकते'

ECI ने इस विवाद पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए एक फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि राजनीतिक गठबंधनों के कामकाज को विनियमित करने के लिए संवैधानिक निकाय को अनिवार्य करने वाला कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है.

INDIA गठबंधन को बड़ी राहत INDIA गठबंधन को बड़ी राहत
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 30 अक्टूबर 2023,
  • अपडेटेड 5:07 PM IST

26 विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन का नाम INDIA रखने से जुड़े विवाद में चुनाव आयोग ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में कहा है कि वह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत राजनीतिक गठबंधनों को विनियमित नहीं कर सकता है. 

ECI ने इस विवाद पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए एक फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि राजनीतिक गठबंधनों के कामकाज को विनियमित करने के लिए संवैधानिक निकाय को अनिवार्य करने वाला कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है.

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किसने दाखिल की इस नाम के खिलाफ याचिका?

चुनाव आयोग ने यह हलफनामा गिरीश भारद्वाज द्वारा दाखिल किए गए याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल किया है. गिरीश भारद्वाज की याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने I.N.D.I.A. नाम इस्तेमाल करने को लेकर कुछ नहीं किया. इस कारण कोर्ट का रुख करना पड़ा. ये लोग (विपक्षी दल) इस नाम का इस्तेमाल सिर्फ वोट पाने के लिए कर रहे हैं. 

26 दलों का गठबंधन है I.N.D.I.A.

बता दें कि विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' की बैठक बिहार की राजधानी पटना, बेंगलुरु और मुंबई में भी हो चुकी है. ये सभी दल साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एकजुट हुए हैं. कांग्रेस, टीएमसी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, जेडीयू, आरजेडी, आम आदमी पार्टी और लेफ्ट पार्टियों सहित 26 दलों वाले  गठबंधन ने अपना नाम इंडियन नेशनल डेवलमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (इंडिया) 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई मीटिंग में रखा था. बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा था कि नाम को लेकर सभी ने सहमति जताई है. 

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