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87 साल के बुजुर्ग को कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा, 17 साल पहले नाबालिग लड़की से किया था रेप

ओडिशा के गंजम जिले में विशेष ट्रैक कोर्ट ने 87 वर्षीय व्यक्ति को सात साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इस व्यक्ति ने 17 साल पहले एक नाबालिग लड़की के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था. यह घटना 23 फरवरी 2008 की है. उस समय पीड़िता की उम्र 14 साल थी.

कोर्ट ने सुनाई सजा. (Representational image) कोर्ट ने सुनाई सजा. (Representational image)
aajtak.in
  • बरहामपुर,
  • 29 मार्च 2025,
  • अपडेटेड 8:17 AM IST

ओडिशा के गंजम जिले (Ganjam) में विशेष ट्रैक कोर्ट (Special track court) ने 87 साल के व्यक्ति को सात साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई. यह सजा करीब 17 साल पुराने रेप के मामले में दी गई है. इसी के साथ कोर्ट ने पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है.

एजेंसी के अनुसार, कोर्ट ने जिस साहेबा बडात्या नाम के व्यक्ति को सजा सुनाई है, वह गंजम जिले के जराडा का रहने वाला है. यह घटना 23 फरवरी 2008 की है. उस समय पीड़िता 14 साल की थी. वह रेप के दोषी के घर पर मेहमान के रूप में गई थी. उसी दौरान उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया.

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इस घटना के बाद पीड़िता के पिता ने जरदा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं और बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण (पॉक्सो) एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की.

यह भी पढ़ें: 6 साल की बच्ची से रेप कर फोड़ दी थी आंखें, फिर की थी हत्या... अब कोर्ट ने सुनाई सजा

इस मामले की सुनवाई विशेष ट्रैक कोर्ट में हुई, जहां जज-सह-सहायक सत्र न्यायाधीश सौदामिनी सिंह ने फैसला सुनाया. सहायक लोक अभियोजक आरती पटनायक ने बताया कि कोर्ट ने दोषी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

अगर दोषी व्यक्ति जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है, तो उसे छह महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी. इस मामले में कोर्ट ने कुल 18 गवाहों के बयान सुने, जिसमें पुलिस द्वारा पेश की गई रिपोर्ट और मेडिकल जांच के सबूत भी शामिल थे. इन सभी तथ्यों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने यह सजा सुनाई.

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