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दिल्ली विधानसभा ने SC में कहा, हमने FB को आरोपी के रूप में नहीं, सलाह देने के लिए बुलाया

शांति और सौहार्द समिति की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दिल्ली विधानसभा की ओर से कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया है. हमें फेसबुक को यह सुझाव देने की जरुरत है कि कैसे उसके दुरुपयोग को रोका जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट (पीटीआई) सुप्रीम कोर्ट (पीटीआई)
अनीषा माथुर
  • नई दिल्ली,
  • 23 सितंबर 2020,
  • अपडेटेड 4:24 PM IST
  • नोटिस के खिलाफ FB ने SC में दाखिल की थी याचिका
  • शांति और सौहार्द समिति- FB को सुझाव देने की जरुरत
  • 'विधानसभा की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया'

सुप्रीम कोर्ट में फेसबुक इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर की ओर से दाखिल याचिका पर आज बुधवार को सुनवाई हुई जिसमें दिल्ली विधानसभा की शांति और सौहार्द समिति की ओर से अपना पक्ष रखते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमें फेसबुक को सुझाव देने की जरुरत है कि कैसे इसके दुरुपयोग को रोका जाए. विधानसभा की ओर से कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया है.

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शांति और सौहार्द समिति की ओर से कोर्ट में अपनी बात रखते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दिल्ली विधानसभा की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. हमें फेसबुक को यह सुझाव देने की जरुरत है कि कैसे उसके दुरुपयोग को रोका जा सकता है. उन्होंने आगे कहा कि फेसबुक को आरोपी के रूप में नहीं बुलाया गया है.

अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि फेसबुक आरोपी नहीं है लेकिन फेसबुक का दुरुपयोग किया गया है.

नोटिस के खिलाफ याचिका

शांति और सौहार्द समिति ने फेसबुक इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट अजीत मोहन को पिछले हफ्ते फिर से तलब किया था. समिति ने अजीत  मोहन को 23 सितंबर को पेश होने का नोटिस जारी करते हुए कहा कि इस बार अगर अजीत मोहन पेश नहीं हुए तो इसे दिल्ली विधानसभा समिति के विशेषाधिकार का हनन माना जाएगा और कार्रवाई की जाएगी. विधानसभा की शांति और सौहार्द समिति उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में फेसबुक के रोल की जांच कर रही है.

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फेसबुक इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर अजीत मोहन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को सुनवाई की. अजीत मोहन ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली विधानसभा की कमेटी द्वारा भेजे गए नोटिस को चुनौती दी थी.

इससे पहले रविवार को दिल्ली विधानसभा की शांति व सद्भाव पैनल ने अजीत मोहन को 23 सितंबर से पहले पेश होने का नया नोटिस दिया था. दरअसल, पैनल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हेट स्पीच नियमों को जानबूझकर लागू नहीं करने के आरोप में यह नोटिस दिया था और आरोपों पर स्पष्टीकरण देने को कहा था.

दिल्ली विधानसभा की शांति व सद्भाव पैनल ने पहले भी फेसबुक इंडिया के प्रमुख को 10 और 18 सितंबर को विधानसभा की स्थायी समिति के समक्ष पेश होने का नोटिस दिया था. याचिका में इन समन के तत्वाधान में दिल्ली विधानसभा की ओर से किसी कठोर कार्रवाई पर रोक की मांग की गई है.
 

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