Advertisement

फरीदाबाद खोरी गांव मामलाः SC का आदेश-जंगल की जमीन से कोई समझौता नहीं, 23 अगस्त तक हटे अवैध निर्माण

सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने नगर निगम से कहा कि जंगल की जमीन पर अवैध निर्माण हटाने के दौरान वीडियोग्राफी भी की जाए. कोर्ट ने निगम से यह भी कहा कि खोरी गांव के नजदीक ही नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जाए, जिससे लोग अपनी आपत्ति दर्ज करा सके.

सुप्रीम कोर्ट (पीटीआई) सुप्रीम कोर्ट (पीटीआई)
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 03 अगस्त 2021,
  • अपडेटेड 11:45 PM IST
  • 'वन विभाग की जमीन पर बने अवैध निर्माण 23 अगस्त तक हटे'
  • 'पुनर्वास प्रक्रिया को लेकर विस्तृत हलफनामा दाखिल करे निगम'
  • अवैध निर्माण हटाने के दौरान वीडियोग्राफी भी होः सुप्रीम कोर्ट

अवैध निर्माण और पर्यावरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने सख्त रवैया अपनाया है. देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपने फैसले में साफ किया कि वन विभाग की जमीन पर बने सभी अवैध निर्माण तय समय 23 अगस्त तक हटाए जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जंगल की जमीन से किसी प्रकार से समझौता नहीं किया जा सकता. सुनवाई के दौरान फरीदाबाद नगर निगम ने कोर्ट से कहा कि पुनर्वास प्रक्रिया को लेकर विस्तृत हलफनामा दाखिल करेंगे.

Advertisement

कोर्ट ने कहा कि जंगल की जमीन पर अवैध निर्माण हटाने के दौरान निगम वीडियोग्राफी भी करे. कोर्ट ने निगम से ये भी कहा कि खोरी गांव के नजदीक ही एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जाए, जिससे गांव के लोग अपनी आपत्ति दर्ज करा सके.

शुक्रवार तक की मोहलत

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग पुनर्वास योजना के तहत हकदार होंगे. उनका पुनर्वास किया जाएगा, जो हकदार नहीं हैं उनका पुनर्वास कैसे होगा, उन्होंने जमीन पर कब्जा किया हुआ है.

इसे भी क्लिक करें --- SC तक पहुंचा धनबाद जज की मौत का मामला, CBI जांच की मांग, CJI ने हाईकोर्ट से बात की

वन विभाग के जमीन पर राधास्वामी सत्संग को लेकर भी कहा गया कि ये वन विभाग की जमीन पर है. कोर्ट ने कहा कि अगर ये भी अवैध है तो इसको भी हटाया जाए.

Advertisement

कुछ लोगों ने कहा कि हम यहां शादी के लिए पंडाल लगवाते हैं, हमारी अपनी जमीन है. कोर्ट ने कहा कि अगर आप की अपनी जमीन है तो आप क्यों चिंता करते हो. कोर्ट ने निगम को कहा कि शुक्रवार तक ये बताएं कि ये जमीन इनकी है या वन विभाग की. शुक्रवार तक निगम इन पर कार्रवाई न करें. 

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद नगर निगम से कहा है कि 23 अगस्त तक पुनर्वास नीति के ड्राफ्ट को पूरा कर लिया जाए.

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement