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निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में बजट पर चर्चा का देंगी जवाब, न्यू टैक्स बिल भी हो सकता है संसद में पेश

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली फरवरी को पेश किए गए बजट 2025 में नए इनकम टैक्स बिल (New Income Tax Bill) को लाने का ऐलान किया था. हाल ही में 7 फरवरी को वित्त मंत्री ने ऐलान किया था कि नया बिल चालू सत्र में ही संसद में पेश होगा. पहले ही इस बिल को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है.

FM Nirmala Sitharaman (File Photo) FM Nirmala Sitharaman (File Photo)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 11 फरवरी 2025,
  • अपडेटेड 9:06 AM IST

संसद में जारी बजट सत्र के आठवें दिन आज (11 फरवरी) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर चर्चा का जवाब देंगी. निर्मला सीतारमण आज शाम 5 बजे लोकसभा में जवाब देंगी. आज संसद में न्यू टैक्स बिल भी पेश हो सकता है.

बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली फरवरी को पेश किए गए बजट 2025 में नए इनकम टैक्स बिल (New Income Tax Bill) को लाने का ऐलान किया था. हाल ही में 7 फरवरी को वित्त मंत्री ने ऐलान किया था कि नया बिल चालू सत्र में ही संसद में पेश होगा. पहले ही इस बिल को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है.

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13 फरवरी को खत्म हो रहा है सत्र

बता दें कि संसद में चालू बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को खत्म होने वाला है. गौरतलब है कि देश में नया इनकम टैक्‍स अधिनियम 63 साल के बाद लागू होगा और New Income Tax Bill मौजूदा इनकम टैक्स अधिनियम 1961 की जगह लेगा, जो 1 अप्रैल 1962 से ही प्रभावी है. टैक्स बिल की समीक्षा का उद्देश्य इनकम टैक्स से जुड़े कानूनों को सरल बनाना है, ताकि आम टैक्सपेयर्स के लिए ये ज्यादा संक्षिप्त और समझने में आसान हो. 

नए कानून में क्या बदलाव होने की संभावना?

> कानून को आसान भाषा में लिखा जाए, ताकि आम लोग इसे आसानी से समझ सकें.
अनावश्यक और अप्रचलित प्रावधानों और गैर जरूरी शब्दों को हटाया जाएगा.
कर विवादों को कम किया जाएगा.
टैक्सपेयर्स के लिए अनुपालन को आसान बनाया जाएगा.

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हटाए जाएंगे गैर जरूरी शब्द

सरकार की तरफ से पहले ही साफ किया जा चुका है कि न्यू टैक्स बिल में किसी पर कोई भी नया टैक्स बर्डन नहीं डाला जाएगा. बजट 2025 में टैक्स स्लैब में जो बदलाव किए गए हैं, वो इसमें शामिल होंगे. नए बिल में गैर-जरूरी शब्दों को हटाया जाएगा.

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