Advertisement

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर FIR, महिला आयोग की अध्यक्ष के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का आरोप

महुआ पर  सोशल मीडिया साइट X पर अपने पोस्ट में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है. महिला आयोग ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को शिकायत दी थी. अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर महुआ मोइत्रा पर एफआईआर दर्ज कराई गई है.

NCW चीफ रेखा शर्मा ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ दर्ज कराई FIR NCW चीफ रेखा शर्मा ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ दर्ज कराई FIR
अरविंद ओझा
  • नई दिल्ली,
  • 07 जुलाई 2024,
  • अपडेटेड 10:38 PM IST

बीते साल कैश फॉर क्वैरी कांड के आरोप झेल रहीं TMC सांसद महुवा मोइत्रा अब फिर से नए मामले में फंस गई हैं. सांसद के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है. दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की साइबर यूनिट ने FIR दर्ज की है. उनके खिलाफ BNS की धारा 79 के तहत FIR दर्ज हुई है.

आरोप, सोशल मीडिया पर की अभद्र टिप्पणी
दरअसल, महुआ पर  सोशल मीडिया साइट X पर अपने पोस्ट में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है. महिला आयोग ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को शिकायत दी थी. अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर महुआ मोइत्रा पर एफआईआर दर्ज कराई गई है.

Advertisement

हाथरस से सामने आई वीडियो पर की थी टिप्पणी 
बता दें कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी. मोइत्रा ने हाथरस भगदड़ वाली जगह पर रेखा शर्मा के पहुंचने के वीडियो पर टिप्पणी की थी. वीडियो में एक व्यक्ति उनके पीछे चल रहा है और छाता पकड़े हुए है. वीडियो को एक्स पर शेयर किया गया, जिसमें एक सोशल मीडिया यूजर ने सवाल उठाया कि रेखा शर्मा अपना छाता क्यों नहीं ले जा सकतीं? 

आयोग ने टिप्पणी को माना महिला के सम्मान के अधिकार का उल्लंघन
महुआ मोइत्रा ने ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "वह (रेखा शर्मा) अपने बॉस का पजामा संभालने में बहुत व्यस्त हैं." इस अभद्र टिप्पणी पर NCW ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसने मोइत्रा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की. आयोग ने एक बयान में कहा कि अभद्र टिप्पणी अपमानजनक है और महिला के सम्मान के अधिकार का उल्लंघन है. राष्ट्रीय महिला आयोग ने NCW की अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ़ सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणी का स्वतः संज्ञान लिया है.

Advertisement

दिल्ली पुलिस की ओर से सामने आया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सांसद मोहुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के रीपोस्ट पर धारा 79, बीएनएस - 2023 के तहत अपराध किया है. शिकायत का संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ पीएस स्पेशल में धारा 79, बीएनएस - 2023 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है. मामले की जांच शुरू हो गई है.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement