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यूपी के पूर्व विधायक उदय भान की अंतरिम जमानत 26 जुलाई तक बढ़ी, हत्या का है आरोप

यूपी के पूर्व विधायक उदय भान की ओर से उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह दीपक कुमार के खिलाफ अवमानना ​के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओक की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी किया है. पीठ ने उदय भान सिंह को मिली अंतरिम जमानत की अवधि 26 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई तक बढ़ा दी.

सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत 26 जुलाई तक बढ़ाई सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत 26 जुलाई तक बढ़ाई
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 28 जून 2024,
  • अपडेटेड 9:10 PM IST

यूपी के पूर्व विधायक उदय भान की ओर से उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह दीपक कुमार के खिलाफ अवमानना ​के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओक की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी किया है. पीठ ने उदय भान सिंह को मिली अंतरिम जमानत की अवधि 26 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई तक बढ़ा दी. 

हालांकि 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने उदय भान सिंह को 10 हफ्ते तक अंतरिम राहत का आदेश भी दिया था. इसके मुताबिक राहत नौ जुलाई तक थी. उस मियाद को 17 दिन और बढ़ाते हुए कोर्ट ने 26 जुलाई तक कर दिया है. 

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दरअसल, 1999 में हुई हत्या के एक मामले में जेल मे बंद उदय भान सिंह ने समय से पहले रिहाई की मांग करते हुए राज्य सरकार के पास आवेदन दिया था. राज्य सरकार ने उसे खारिज कर दिया. जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की. उस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 29 अप्रैल को आदेश देते हुए उस मामले से जुड़े तीन सजायाफ्ता कैदियों के साथ राज्य सरकार की रियायत के आधार पर उदय भान को भी रियायत दिए जाने पर विचार कर छह हफ्ते में निर्णय लेने को कहा था. 

सुप्रीम कोर्ट की वो छह हफ्तों की मोहलत 10 जून को समाप्त हो गई. लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में फिलहाल कुछ नहीं किया. इसी का हवाला देते हुए उदयभान सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में यह अवमानना याचिका दाखिल की है.

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