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सीबीआई की रेड में जब्त 45 करोड़ का सोना गायब, कोर्ट ने दिए जांच के आदेश

सोने का वजन 400.5 किलोग्राम था. 2012 में सुराणा कॉर्पोरेशन पर छापा मारा गया था और वहां से यह सोना जब्त किया गया था. लेकिन इसमें से 103 किलो सोना दोबारा वजन करने पर गायब निकला. ये घटना बेहद चौंकाने वाली है, लिहाजा बात कोर्ट पहुंच गई है और कोर्ट ने मामे की सीबी-सीआईडी जांच का आदेश दिया है.

सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर
प्रमोद माधव
  • चेन्नई,
  • 12 दिसंबर 2020,
  • अपडेटेड 10:42 AM IST
  • 45 करोड़ का जब्त सोना हुआ गायब
  • कोर्ट ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं
  • 2012 में रेड के दौरान किया था जब्त

तमिलनाडु में 45 करोड़ रुपये कीमत का ऐसा सोना गायब हो गया है जो रेड के दौरान सीबीआई ने जब्त किया था. अब ये मामला काफी गरमा गया है और बात कोर्ट तक पहुंच गई है. कोर्ट ने मामले में सीबी-सीआईडी को जांच के आदेश दिए हैं.

इस मसले पर सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि मामले के बारे में तब पता जब अरबों रुपये के जब्त सोने को एक साथ तौला गया. तौलने के बाद सोने का वजन कम निकला.

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सोने का वजन 400.5 किलोग्राम था. 2012 में सुराणा कॉर्पोरेशन पर छापा मारा गया था और वहां से यह सोना जब्त किया गया था. लेकिन इसमें से 103 किलो सोना दोबारा वजन करने पर गायब निकला. ये घटना बेहद चौंकाने वाली है, लिहाजा बात कोर्ट पहुंच गई है और कोर्ट ने मामे की सीबी-सीआईडी जांच का आदेश दिया है.

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हालांकि, सीबीआई ने स्थानीय एजेंसी की जांच पर आपत्ति जताई थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया. कोर्ट ने सीबी-सीआईडी को 6 महीने के भीतर जांच पूरी करने का आदेश दिया है.

सोना कैसे गायब हुआ, इस पर सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि उसने सेफ और वॉल्ट्स की 72 चाबियों को प्रिसिंपल स्पेशल कोर्ट को सौंप दिया था. जस्टिस प्रकाश ने सबमिशन को रिफ्यूज करते हुए सीबी-सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं जिसकी जिम्मेदारी एसपी रैंक के अधिकारी को सौंपी गई है. 

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