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SIMI पर सरकार ने फिर बढ़ाया अगले पांच साल के लिए बैन, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश

इससे पहले सिमी (SIMI) को सरकार ने 2019 में पांच और वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया था. सरकार ने सोमवार को 'स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी)' को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) 1967 की धारा 3(1) के तहत पांच साल की अवधि के लिए 'गैरकानूनी संघ' घोषित कर दिया है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह. फाइल फोटो. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह. फाइल फोटो.
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 29 जनवरी 2024,
  • अपडेटेड 5:15 PM IST

सरकार ने ‘स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी)’ को यूएपीए (UAPA) के तहत पांच साल की अवधि के लिए ‘गैरकानूनी संघ’ घोषित किया गया. गृहमंत्री कार्यालय की ओर से सोमवार (29 जनवरी) को ये आदेश जारी किया गया. इससे पहले सिमी (SIMI) को सरकार ने 2019 में पांच और वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया था. सरकार ने सोमवार को 'स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी)' को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) 1967 की धारा 3(1) के तहत पांच साल की अवधि के लिए 'गैरकानूनी संघ' घोषित कर दिया है.

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इस पर बैन लगाते हुए कहा गया है कि, 'सिमी देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने में लगा हुआ है जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के लिए हानिकारक है.' सिमी और उसके सदस्यों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 सहित कानून की विभिन्न धाराओं के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं.

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