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लोगों की शिकायतों को हल करने को लेकर केंद्र सरकार ने केबल TV नियमों में किया संशोधन

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया क मिनिस्ट्री ऑफ इनफार्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में संशोधन करके, टीवी चैनलों के कार्यक्रमों के खिलाफ नागरिकों की शिकायतों और शिकायतों के निवारण के लिए एक वैधानिक तंत्र विकसित किया है.

प्रकाश जावड़ेकर प्रकाश जावड़ेकर
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 17 जून 2021,
  • अपडेटेड 9:09 PM IST
  • केबल टेलीविजन नेटवर्क के नियमों में संशोधन
  • शिकायतों को हल करने के लिए एक मैकेनिज्म तैयार किया है

केंद्र सरकार ने गुरुवार को केबल टेलीविजन नेटवर्क के नियमों में संशोधन किया है. इस बात की जानकारी केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करके दी. सरकार ने नियमों में बदलाव करके लोगों की शिकायत और उसका हल करने के लिए एक मैकेनिज्म तैयार किया है. 

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया, ''मिनिस्ट्री ऑफ इनफार्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में संशोधन करके, टीवी चैनलों के कार्यक्रमों के खिलाफ नागरिकों की शिकायतों और शिकायतों के निवारण के लिए एक वैधानिक तंत्र विकसित किया है.'' बता दें कि अभी नियमों के तहत कार्यक्रम/विज्ञापन के उल्लंघन से संबंधित लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक इंटर-मिनिस्ट्रियल कमेटी के जरिए से एक संस्थागत तंत्र उपलब्ध है.

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वहीं, इसी तरह, विभिन्न ब्रॉडकास्टर्स ने भी शिकायतों के समाधान के लिए अपने इंटरनल सेल्फ रेग्युलेट्री मैकेनिज्म तैयार किया है. हालांकि, इन सबके बावजूद भी शिकायतों के हल के लिए एक बेहतर स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत महसूस की जा रही थी. कुछ ब्रॉडकास्टर्स ने भी अपने एसोसिएशंस/बॉडीज को कानूनी मान्यता देने का अनुरोध किया था.

बता दें कि वर्तमान समय में देशभर में 900 से अधिक टेलीविजन चैनल हैं, जोकि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत पंजीकृत हैं. इन सभी को केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों के तहत निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन कोड का पालन करना जरूरी है.

 

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