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हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति और अस्थायी जजों के कार्यकाल विस्तार को सरकार की मंजूरी

केंद्र सरकार ने तीन हाईकोर्ट में स्थायी और अतिरिक्त जजों की नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है. सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए राजस्थान, पंजाब-हरियाणा और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई हैं.

जजों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी (प्रतीकात्मक तस्वीर) जजों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी (प्रतीकात्मक तस्वीर)
संजय शर्मा
  • नई दिल्ल,
  • 28 मार्च 2025,
  • अपडेटेड 4:37 AM IST

केंद्र सरकार ने तीन हाईकोर्ट में स्थायी और अतिरिक्त जजों की नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है. सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए राजस्थान, पंजाब-हरियाणा और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई हैं.

राजस्थान हाईकोर्ट में चार नए जज

राजस्थान हाईकोर्ट में चार वकीलों को जज नियुक्त किया गया है. इनमें शामिल हैं:

आनंद शर्मा 

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सुनील बेनीवाल

मुकेश राजपुरोहित 

संदीप शाह

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में तीन जजों को स्थायी नियुक्ति 

सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के तीन अस्थायी जजों को स्थायी जज के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश को मंजूरी दी है:  

जस्टिस सुमित गोयल 

जस्टिस सुदीप्ति शर्मा

जस्टिस कीर्ति सिंह 

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अस्थायी जजों का कार्यकाल बढ़ा 

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में तीन अस्थायी जजों के कार्यकाल को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है. इनमें शामिल हैं:  

जस्टिस सचिन सिंह राजपूत

जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल

जस्टिस संजय कुमार जयसवाल

न्यायपालिका को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम 

सरकार के इस निर्णय से न्यायपालिका में रिक्तियों को भरने और न्यायिक प्रक्रिया को तेज़ करने में मदद मिलेगी. राज्यों के हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़ने से मामलों का निपटारा तेजी से होने की उम्मीद है.

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