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नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में सरकार ने AFSPA बढ़ाया

पूर्वोत्तर के दो राज्यों नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (AFSPA) बढ़ा दिया गया है. बता दें कि AFSPA के तहत सुरक्षा बलों की सुविधा के लिए किसी क्षेत्र को अशांत घोषित किया जाता है.

प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 26 सितंबर 2024,
  • अपडेटेड 2:06 PM IST

केंद्र सरकार ने मौजूदा हालातों को देखते हुए पूर्वोत्तर के दो राज्यों नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (AFSPA) बढ़ा दिया है.      सरकार ने जिन इलाकों में AFSPA बढ़ाया है, उसमें नगालैंड के 8 जिले और अरुणाचल प्रदेश के 3 जिले शामिल हैं. इसके अलावा कुछ अन्य क्षेत्र भी शामिल हैं. AFSPA को 6 महीने के लिए और बढ़ाया गया है.

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21 पुलिस थानों में किया लागू
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर कहा कि केंद्र सरकार ने नगालैंड के 8 जिलों और 5 अन्य जिलों के 21 पुलिस थानों को 1 अप्रैल, 2024 से छह महीने के लिए 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया है. गृह मंत्रालय ने कहा कि नगालैंड में कानून-व्यवस्था की स्थिति की आगे समीक्षा की गई है.

इन इलाकों में बढ़ाया AFSPA

नगालैंड के जिन जिलों में AFSPA को फिर से लागू किया गया है, वे हैं दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिर, नोकलाक, फेक और पेरेन. कोहिमा जिले के खुजामा, कोहिमा उत्तर, कोहिमा दक्षिण, जुबजा और केजोचा पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले नागालैंड के क्षेत्र. वहीं, मोकोकचुंग जिले के मंगकोलेम्बा, मोकोकचुंग-I, लोंगथो, तुली, लोंगचेम और अनाकी 'सी' पुलिस स्टेशन को भी अशांत घोषित किया गया है.

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AFSPA से क्या होता है?

दरअसल, किसी अशांत क्षेत्र में सशस्त्र बलों की गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए AFSPA के तहत अधिसूचित किया जाता है. AFSPA अशांत क्षेत्रों में काम करने वाले सशस्त्र बलों को तलाशी लेने, गिरफ्तार करने और जरूरत पड़ने पर फायरिंग करने के अधिकार देता है.

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