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राहुल गांधी की सजा पर रोक से इनकार करने वाले गुजरात HC के जज का ट्रांसफर

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली दो साल की सजा और दोषसिद्धि को रद्द कर दिया था. इसके बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से सोमवार को अधिसूचना जारी कर राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए थे.

राहुल गांधी और जस्टिस हेमंत एम प्रच्छक राहुल गांधी और जस्टिस हेमंत एम प्रच्छक
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 11 अगस्त 2023,
  • अपडेटेड 6:45 AM IST

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मोदी सरनेम मानहानि मामले की सुनवाई करने वाले गुजरात हाईकोर्ट के जज जस्टिस हेमंत एम प्रच्छक (justice Hemant M Prachchhak) का ट्रांसफर कर दिया है. उनके अलावा गुजरात हाईकोर्ट के ही तीन अन्य जजों का भी ट्रांसफर किया गया है. प्रच्छक का ट्रांसफर पटना हाईकोर्ट में कर दिया गया है. 

मोदी सरनेम मामले में सूरत कोर्ट से सजा के बाद राहुल गांधी ने सूरत की सेशन कोर्ट का रुख किया था. लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिलने पर वह हाईकोर्ट गए थे. जस्टिस प्रच्छक ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की मांग वाली उनकी याचिका पर सुनवाई की थी. लेकिन बाद में उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी.  दरअसल जस्टिस प्रच्छक ने निचली कोर्ट के फैसले को सही ठहराया था.

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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली दो साल की सजा और दोषसिद्धि को रद्द कर दिया था. इसके बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से सोमवार को अधिसूचना जारी कर राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए थे. कोर्ट ने राहुल को अधिकतम सजा सुनाए जाने पर आपत्ति जताई थी. 

गुजरात हाईकोर्ट के ही जस्टिस अल्पेश वाईं कोगजे, जस्टिस कुमारी गीता गोपी और जस्टिस समीर जे दवे का भी ट्रांसफर किया गया है 

कौन हैं जस्टिस हेमंत एम प्रच्छक?

गुजरात के पोरबंदर में पैदा हुए हेमंत प्रच्छक 18 अक्टूबर 2021 मं गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस बने थे. उन्होंने 2015 से लेकर 2019 तक केंद्र सरकार के स्थाई वकील के तौर पर काम किया है. इसके बाद ही उन्होंने प्रमोट कर गुजरात हाईकोर्ट का जस्टिस बनाया गया था. वह मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी के केस की सुनवाई करने के लिए चर्चित हैं. 

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