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ज्ञानवापी पर मुस्लिम पक्ष की ऐसी मांग, एक बार में राजी हो गया सुप्रीम कोर्ट, CJI बोले- OK

ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा. मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 19 दिसंबर के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की पांच याचिकाओं को खारिज कर दी थी. अब कोर्ट में मामले में दायर तमाम याचिकाएं एक साथ जोड़ी जाएंगी.

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ (PTI photo) सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ (PTI photo)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 01 मार्च 2024,
  • अपडेटेड 11:40 PM IST

ज्ञानवापी मामले में दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट एक साथ सुनवाई को तैयार हो गया है. मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि मामले में दायर अन्य याचिकाएं लिस्ट नहीं की गई हैं. मस्जिद के तहखाने में पूजा करने से लेकर, मस्जिद वाली जगह मंदिर होने के दावे और एएसआई सर्वे तक को मुस्लिम पक्ष की तरफ से चुनौती दी गई है. बीते दिनों हाई कोर्ट ने इस तरह की मांग वाली पांच याचिकाएं खारिज कर दी थी.

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सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने तमाम याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की मांग की. याचिकाओं में मस्जिद वाली जगह मंदिर होने के दावे को सुनवाई लायक मानने के निचली अदालत के फैसले के साथ-साथ एएसआई के सर्वे की इजाजत को भी चुनौती दी गई है.

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एक साथ होगी सभी याचिकाओं पर सुनवाई

मुस्लिम पक्ष की तरफ से वकील हुजैफा ने कहा कि ये पुराना मामला है. बाकी याचिकाएं लिस्ट नहीं की गई हैं. मुस्लिम पक्ष के वकील ने मामले की शुक्रवार की सुनवाई टालने की मांग की थी. तीन सदस्यीय बेंच ने मूल विवाद की मेंटेनिबिलिटी की सभी याचिकाओं को एकसाथ सुनने पर सहमति जताई.

इलाहाबाद हाई कोर्ट से याचिकाएं खारिज

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चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है. ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनकार किया था. इनके अलावा मस्जिद वाली जगह मंदिर होने के दावे और एएसआई सर्वे पर रोक लगाने की मांगें भी हाई कोर्ट से खारिज कर दी गई हैं.

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ज्ञानवापी के तहखाने में चल रही पूजा

ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा के लिए निचली अदालत ने इजाजत दी थी. इसके बाद हिंदू पक्ष की तरफ से यहां 'भगवान शिव' की मूर्ति स्थापित कर दी गई और पूजा-पाठ किया गया. हाई कोर्ट ने यहां पूजा करने को सही माना था. हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में बताया जा रहा है कि एक केविएट याचिका दायर कर रखी है, जिसमें कथित रूप से कहा गया है कि मुस्लिम पक्ष को भी सुना जाना चाहिए. 

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