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हाथरस कांड: गिरफ्तार पत्रकार की याचिका पर SC ने कहा- पहले उचित कोर्ट में जाएं, फिर यहां आएं

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमानत के लिए उचित अदालत में जाने की अपील की. जिसपर याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐसे केस में कोई कोर्ट जल्दी जमानत नहीं देगी.

सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 12 अक्टूबर 2020,
  • अपडेटेड 1:52 PM IST
  • हाथरस में साजिश फैलाने का मामला
  • गिरफ्तार पत्रकार की SC में याचिका
  • दो हफ्ते बाद फिर होगी सुनवाई

हाथरस कांड में गैंगरेप को लेकर सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है. दूसरी तरफ प्रदेश सरकार की ओर से जातीय हिंसा को लेकर जो खुलासा किया गया था, उसपर भी जांच चल रही है. इसी केस को लेकर यूपी सरकार ने केरल के पत्रकार सिद्दिकी कप्पन समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें याचिकाकर्ता ने जमानत की गुहार लगाई.

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमानत के लिए उचित अदालत में जाने की अपील की. जिसपर याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐसे केस में कोई कोर्ट जल्दी जमानत नहीं देगी. जिसपर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको जमानत मिल सकती है, अगर नहीं मिलती है तो आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं. अदालत ने अब इस मामले की सुनवाई दो हफ्ते बाद के लिए टाल दी.

ऐसे में अभी केरल के पत्रकार सिद्दीकी को जेल में ही रहना होगा. अदालत में केरल जर्नलिस्ट यूनियन की ओर से कपिल सिब्बल पेश हुए. अब ये मामला अदालत के पास लंबित है. 

गौरतलब है कि हाथरस में गैंगरेप की घटना सामने आने के बाद काफी राजनीतिक बवाल हुआ था और देशभर से लोग वहां पहुंचे थे. 

इसी के बाद हाथरस गैंगरेप कांड के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जातीय दंगा फैलाने की साजिश होने का आरोप लगाया गया. इस साजिश को लेकर जांच की जा रही है, जिसमें चार लोगों को गिरफ्तार किया गया. इनमें एक केरल के पत्रकार भी शामिल हैं, जिनपर UAPA के तहत केस दर्ज किया गया है. 

यूपी पुलिस ने बीते सोमवार को मथुरा के रास्ते में चार लोगों को गिरफ्त में लिया था. इनमें मुजफ्फरनगर के अतीक-उर रहमान, बहराइच के मसूद अहमद, रामपुर के आलम और केरल के मलप्पुरम के सिद्दीकी कप्पन शामिल हैं.

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