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Hijab Row: कर्नाटक में अभी नहीं खुलेंगे स्कूल, CM बोम्मई बोले- कोर्ट के फैसले का इंतजार

कर्नाटक में हिजाब पर रोक लेकर विवाद जारी है. कुछ छात्रों ने कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया था. लेकिन हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इसे तीन जजों की बेंच में ट्रांसफर कर दिया. कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान अगले आदेश तक स्कूल कॉलेजों में धार्मिक पोशाक पहनने पर रोक लगा दी थी.

कर्नाटक में हिसाब को लेकर विवाद जारी कर्नाटक में हिसाब को लेकर विवाद जारी
नागार्जुन
  • बेंगलुरु,
  • 12 फरवरी 2022,
  • अपडेटेड 1:44 PM IST
  • कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद जारी
  • कर्नाटक सीएम बोले- हाईकोेर्ट के आदेश के बाद लेंगे फैसला

कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर स्कूल कॉलेज बंद हैं. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि राज्य में स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर कोई बैठक निर्धारित नहीं है. उन्होंने कहा, पहले हम सोमवार को देखेंगे कि कोर्ट अपने फैसले में क्या कहता है. इसके बाद गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री स्कूल खोलने पर फैसला करेंगे. 

दरअसल, कर्नाटक सरकार ने हाल ही में स्कूल- कॉलेज में यूनिफॉर्म को अनिवार्य कर दिया गया था. इसके तहत सरकारी स्कूल और कॉलेज में तो तय यूनिफॉर्म पहनी ही जाएगी, प्राइवेट स्कूल भी अपनी खुद की एक यूनिफॉर्म चुन सकते हैं. लेकिन कर्नाटक सरकार के ड्रेस वाले फैसले को लेकर विवाद पिछले महीने जनवरी में तब शुरू हुआ था, जब उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में 6 छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज में एंट्री ली थी. कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया था, लेकिन वे फिर भी पहनकर आ गई थीं. इसके बाद से देशभर में हिजाब को लेकर विवाद जारी है. 

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हाईकोर्ट में पहुंचा मामला

हिजाब पर रोक को लेकर कुछ छात्रों ने कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया था. लेकिन हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इसे तीन जजों की बेंच में ट्रांसफर कर दिया. कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान अगले आदेश तक स्कूल कॉलेजों में धार्मिक पोशाक पहनने पर रोक लगा दी थी. 

सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं कुछ याचिकाएं

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार तक के लिए शिक्षण संस्थानों में धार्मिक पोशाक पर रोक लगाई है. इसके खिलाफ कुछ याचिकाकर्ता जो हिजाब बैन के खिलाफ हैं वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. इसमें कांग्रेस यूथ विंग के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास भी शामिल हैं. उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को आर्टिकल 25 का उल्लंघन बताया है. याचिकाकर्ता Arif Jameel ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.

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