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UP की तरह हिमाचल में भी दुकान मालिकों को बताना होगा अपना नाम, सरकार का बड़ा फैसला

कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि अब खाने-पीने की दुकानों और फास्ट फूड के मालिक का पहचान पत्र दिखाएंगे, जिससे लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो.

हिमाचल में भी दुकानदारों को बतानी होगी पहचान (प्रतीकात्क तस्वीर) हिमाचल में भी दुकानदारों को बतानी होगी पहचान (प्रतीकात्क तस्वीर)
मनजीत सहगल/विकास शर्मा
  • शिमला,
  • 25 सितंबर 2024,
  • अपडेटेड 2:56 PM IST

हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर रेहड़ी-फड़ी वालों को पहचान के लिए नाम और आईडी लगाना होगा. कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि अब खाने-पीने की दुकानों और फास्ट फूड के मालिक का पहचान पत्र दिखाएंगे, जिससे लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो. शहरी विकास और नगर निगम की मंगलवार को हुई बैठक में इस आशय के आदेश पारित किए गए हैं.

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पॉलिसी के लिए कमेटी का गठन 

हिमाचल प्रदेश में बाजारों के लिए पॉलिसी निर्माण को लेकर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कमेटी का गठन किया है. इस कमेटी को मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में बनाया गया है. वही, विक्रमादित्य सिंह और मंत्री अनिरुद्ध सिंह सहित कुल 7 सदस्य कमेटी में शामिल किए गए हैं. कमेटी की पहली मीटिंग बीते रोज मंगलवार को सचिवालय में हुई. इसमें कई अहम विषयों पर चर्चा की गई है.

यह भी पढ़ें: हिमाचल प्रदेश: मंडी की मस्जिद को लेकर एक्शन में प्रशासन, नगर निगम ने काटा बिजली और पानी का कनेक्शन

मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया, "हिमाचल प्रदेश में तहबाजारियों के लिए कानून बनाए जाएंगे. उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हिमाचल के तहबाजारों को भी अपना नाम और आईडी लगाना होगा. इसके अलावा तहबाजारियों को भी आई कार्ड जारी किए जाएंगे.

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