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हिट एंड रन कानून: सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच सुलह! ट्रक ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने की अपील

मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicles Act) के अंतर्गत हिट-एंड-रन केस (Hit And Run) के मामलों के लिए नए कानून का विरोध हो रहा है. देशभर में बड़े वाहनों के ड्राइवर हड़ताल पर हैं और चक्काजाम कर कानूनों का लागू नहीं करने की मांग कर रहे हैं. इसको लेकर गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ ट्रासंपोर्ट संगठन की बैठक हुई. यहां आश्वासन मिलने पर संगठन हड़ताल वापस लेने को सहमत हो गया है.

नए हिट एंड रन कानून के प्रावधानों को लेकर देशभर के ड्राइवर विरोध कर रहे हैं नए हिट एंड रन कानून के प्रावधानों को लेकर देशभर के ड्राइवर विरोध कर रहे हैं
जितेंद्र बहादुर सिंह
  • नई दिल्ली,
  • 02 जनवरी 2024,
  • अपडेटेड 11:11 PM IST

हिट एंड रन केस के लिए नए कानून को लेकर सरकार और ट्रांसपोर्टरों में सुलह हो गई है. ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच हुई बातचीत सफल हुई है. ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने कहा है कि ट्रक ड्राइवर अपनी हड़ताल वापस लें और काम पर लौट आएं. ट्रांसपोर्ट संगठन ने देशभर के ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने को कहा है. सरकार की तरफ से संगठन को आश्वसान दिया गया है कि फिलहाल कानून को लागू नहीं किया जाएगा और जब भी इसे लागू किया जाएगा तो संगठन से चर्चा की जाएगी. इसके बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने ड्राइवरों से हड़ताल खत्म करने की अपील की है.

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दरअसल, मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicles Act) के अंतर्गत हिट-एंड-रन केस (Hit And Run) के मामलों के लिए नए कानून का विरोध हो रहा है. देशभर में बड़े वाहनों के ड्राइवर हड़ताल पर हैं और चक्काजाम कर कानूनों का लागू नहीं करने की मांग कर रहे हैं. इसको लेकर मंगलवार शाम को गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ ट्रासंपोर्ट संगठन की बैठक हुई. यहां आश्वासन मिलने पर संगठन हड़ताल वापस लेने को सहमत हो गया है.

यह भी पढ़ें: देशभर में ट्रक और टैंकर के चक्के जाम, गड़बड़ा गई सप्लाई चेन और बढ़ गई पेट्रोल-डीजल की किल्लत

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के चेयरमैन मलकीत सिंह बल ने बताया कि 106 (2) जिसमें 10 साल की सजा है और जुर्माना है, वह कानून लागू नहीं होने देंगे. सभी संगठन की चिंता लेकर हम भारत सरकार के पास पहुंचे. नए कानून की जो मंशा है 10 साल की सजा और जुर्माना, अभी लागू नहीं है. हम सभी ड्राइवरों को आश्वासन दिलाते हैं कि आगे यह कानून लागू नहीं होने देंगे.
हमने अपील की है कि हड़ताल वापस हो. सभी ड्राइवर अपने वाहनों पर वापस लौटें.

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उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के मसले पर हमारी मुलाकात और बातचीत हुई, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है. सारे मसलों का समाधान हो गया है. नए कानून लागू नहीं हुए हैं. कानून को लागू करने से पहले ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से सलाह मशवरा किया जाएगा. 

#WATCH दिल्ली: अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस की बैठक पर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा, "हमने आज अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधियों से चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं, हम ये भी कहना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की… pic.twitter.com/AOZ4VkyRwy

— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 2, 2024

वहीं केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बताया कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से दस साल की सजा वाले कानून पर चर्चा हुई है. ये कानून अभी लागू नहीं हुआ है. हम इसे लागू करने से पहले AIMTC से चर्चा करेंगे और इसके बाद ये लागू किया जाएगा. 

'आप ड्राइवर नहीं, हमारे सैनिक हैं'

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृत लाल मदान ने कहा, ''आप सिर्फ ड्राइवर नहीं हैं, आप हमारे सैनिक हैं. हम नहीं चाहते कि आपको किसी असुविधा का सामना करना पड़े. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दस साल की सजा और जुर्माने कानून को फिलहाल रोक दिया है. ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की अगली बैठक होने तक कोई कानून लागू नहीं किया जाएगा."

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कई शहरों में पेट्रोल-डीजल की किल्लत

बड़े वाहनों के चक्काजाम होने से कई शहरों में रोजमर्रा के सामान की कमी हो गई है. पेट्रोल-डीजल तक सीमित मात्रा में बचा है, जिसके चलते कई जगहों पर तेल की मात्रा भी सीमित कर दी गई है. चंडीगढ़ में दोपहिया वाहन चालकों को अधिकतम 2 लीटर यानी अधिकतम 200 रुपये का और चार पहिया वाहनों को अधिकतम 5 लीटर पेट्रोल-डीजल यानी अधिकतम मूल्य 500 रुपये का ईंधन दिए जाने का आदेश जारी किया है. डीएम ने ईंधन आपूर्ति में आ रही अस्थायी व्यवधान की इस अवधि के दौरान सभी को पेट्रोल-डीजल मिल सके, इसके लिए यह कदम उठाया है. उधर, कई जगहों पर तेल खत्म होने की अफवाहें भी फैलाई गई, जिसके चलते पेट्रोल पंपों पर वाहन चालकों की भीड़ देखने को मिली.

यूपी के कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन

यूपी के कई जिलों में पुलिस और प्रदर्शनकारी ड्राइवरों के बीच झड़प जैसी स्थिति भी नजर आई. फिरोजाबाद के थाना मक्खनपुर क्षेत्र के गांव रूपसपुर के पास ट्रक व बस चालकों ने नेशनल हाइवे नंबर-2 पर प्रदर्शन करते हुए जाम लगा दिया. सड़क और बस और ट्रक को सड़क के दोनों ओर इस तरह खड़ा कर दिया कि कोई भी वाहन निकल ही नहीं सके. इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए लाठी भांजनी पड़ी. वहीं मैनपुरी में ड्रइवरों ने करहल में एक्सप्रेसवे पर वाहनों को रोकने के लिए पत्थरबाजी की, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े.

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क्या है नया हिंट एंड रन कानून? 

केंद्र सरकार ने अपराध को लेकर नए कानून बनाए हैं, जिसके तहत अगर कोई ट्रक या डंपर चालक किसी को कुचलकर भागता है तो उसे 10 साल की जेल होगी. इसके अलावा जुर्माने का भी देना होगा. पहले इस मामले में कुछ ही दिनों में आरोपी ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी और वो पुलिस थाने से ही बाहर आ जाता था. हालांकि इस कानून के तहत भी दो साल की सजा का प्रावधान था.  

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