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कलर ब्लाइंड शख्स को कैसे बना दिया ड्राइवर, दिल्ली हाई कोर्ट ने DTC से मांगा जवाब

मामलों को खेदजनक बताते हुए और इस स्थिति पर अफसोस जताते हुए, न्यायमूर्ति सिंह ने डीटीसी अध्यक्ष से उचित जांच के बाद एक व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने और 2008 में की गई भर्ती के लिए जिम्मेदार अधिकारी का विवरण बताने को कहा. अदालत ने कलर ब्लाइंड ड्राइवर की सेवाओं से संबंधित डीटीसी की याचिका पर यह आदेश पारित किया.

 दिल्ली की एक अदालत ने पिछले साल नवंबर में सौम्या विश्वनाथन हत्या मामले में चार लोगों को हत्या और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत अपराध का दोषी ठहराया था। (फ़ाइल फ़ोटो) दिल्ली की एक अदालत ने पिछले साल नवंबर में सौम्या विश्वनाथन हत्या मामले में चार लोगों को हत्या और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत अपराध का दोषी ठहराया था। (फ़ाइल फ़ोटो)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 22 जनवरी 2024,
  • अपडेटेड 9:47 PM IST

दिल्ली हाई कोर्ट ने डीटीसी से कलर ब्लाइंड लोगों की नियुक्ति पर सफाई मांगी है. कोर्ट ने कहा कि, डीटीसी ने कलर ब्लाइंड लोगों को ड्राइवर के रूप में कैसे नियुक्त किया और उन्हें तीन साल तक अपनी बसें चलाने की अनुमति कैसे दी.न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह ने कहा कि मामला बेहद गंभीर है क्योंकि इसमें सार्वजनिक सुरक्षा शामिल है और दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की ओर से "लापरवाही" "बहुत निराशाजनक" है.

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मामलों को खेदजनक बताते हुए और इस स्थिति पर अफसोस जताते हुए, न्यायमूर्ति सिंह ने डीटीसी अध्यक्ष से उचित जांच के बाद एक व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने और 2008 में की गई भर्ती के लिए जिम्मेदार अधिकारी का विवरण बताने को कहा. अदालत ने कलर ब्लाइंड ड्राइवर की सेवाओं से संबंधित डीटीसी की याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसे जनवरी 2011 में एक दुर्घटना के कारण समाप्त कर दिया गया था. बता दें कि कलर ब्लाइंड लोग रंगों, विशेषकर हरे और लाल रंग के बीच अंतर करने में असमर्थ होते हैं.

"याचिकाकर्ता प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करने में उचित देखभाल और सावधानी से काम करना चाहिए था कि उसका ड्राइवर उक्त पद पर नियुक्त होने के लिए सभी पहलुओं में फिट है. इसलिए, यह न्यायालय अब इस तथ्य से अवगत होना चाहता है कि क्यों और किन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता विभाग ने सार्वजनिक सुरक्षा पर विचार किए बिना प्रतिवादी को नियुक्त किया था क्योंकि इस तरह के कार्यों से सार्वजनिक सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है,'' 

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अदालत ने टिप्पणी की, "यह बहुत भयावह स्थिति है कि प्रतिवादी को याचिकाकर्ता विभाग में ड्राइवर के रूप में नियुक्त किया गया था और साथ ही वर्ष 2008 से 2011 तक यानी 3 साल तक उसकी नियुक्ति के बाद से याचिकाकर्ता विभाग की बसें चलाने की अनुमति दी गई थी.' यह पूछे जाने पर कि भर्ती के समय कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित एक व्यक्ति को ड्राइवर के रूप में कैसे नियुक्त किया गया, अदालत को बताया गया कि यह गुरु नानक अस्पताल द्वारा जारी मेडिकल प्रमाणपत्र के आधार पर किया गया था. इसमें यह भी कहा गया कि कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित 100 से अधिक लोगों को नियुक्त किया गया, जिससे 2013 में एक स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया. 

अदालत ने कहा कि उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाणपत्र पर भरोसा करने का निगम का निर्णय एक "गलत कार्रवाई" थी और अपने स्वयं के चिकित्सा विभाग द्वारा जारी किए गए चिकित्सा परीक्षण प्रमाणपत्र के विपरीत था. "याचिकाकर्ता विभाग ने दुर्भाग्य से इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि क्या प्रतिवादी उस पद के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट है जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया था और उसने प्रतिवादी और अन्य 100 व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की, जिन्हें विभाग की रिपोर्ट के आधार पर नियुक्त किया गया था.

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