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Indian Railways: इस राज्य में ट्रेन से यात्रा के लिए RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट जरूरी, रेलवे ने जारी किए ये निर्देश

ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है. जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क लगाना अनिवार्य है. रेलवे द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक रेलवे परिसर और ट्रेन में मास्क नहीं पहनने वालों पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा. 

Goa Railway News updates: भारतीय रेलवे Goa Railway News updates: भारतीय रेलवे
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 11 मई 2021,
  • अपडेटेड 10:48 AM IST
  • 72 घंटे पहले की RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट जरूरी
  • गोवा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फैसला

Western Railways, Goa Railway News Update:ट्रेन से गोवा जाने वाले यात्रियों को अब सफर के दौरान कोविड निगेटिव रिपोर्ट साथ रखनी जरूरी है. रेल यात्रियों को बिना निगेटिव RT-PCR के गोवा के किसी शहर में एंट्री नहीं मिलेगी. पश्चिम रेलवे (Western Railways) ने गोवा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए यात्रियों को सफर से 72 घंटे पहले तक की कोविड निगेटिव रिपोर्ट दिखाने के निर्देश दिए हैं.

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साथ ही ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है. जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क लगाना अनिवार्य है. रेलवे द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक रेलवे परिसर और ट्रेन में मास्क नहीं पहनने वालों पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा. 

RT-PCR Negative Report Mandatory For Goa Railway Passenger

गोवा में 23 मई तक कोरोना कफ्यू लागू
गोवा में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने 23 मई तक कर्फ्यू (Curfew in Goa) का ऐलान किया है. इस दौरान चिकित्सा आपूर्ति सहित आवश्यक सेवाओं की अनुमति रहेगी.

साथ ही किराना की दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे. गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जानकारी दी कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान मेडिकल खुले रहेंगे. इसके अलावा घरेलू सामान की दुकानें सुबह 7 बजे से 1 बजे तक खुलेंगी. 
 

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