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ममता बनर्जी का कार्टून शेयर करने पर हुई थी सजा, कोर्ट ने प्रोफेसर को 11 साल बाद किया बरी

यह मामला 12 अप्रैल 2012 का है. ममता बनर्जी और मुकुल रॉय का कथित अपमानजनक कार्टून शेयर करने के मामले में उनके खिलाफ ईस्ट जाधवपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया. 

अंबिकेश महापात्रा अंबिकेश महापात्रा
सूर्याग्नि रॉय
  • कोलकाता,
  • 20 जनवरी 2023,
  • अपडेटेड 5:23 PM IST

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कार्टून शेयर करने के मामले में गिरफ्तार किए गए जाधवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अंबिकेश महापात्रा को बरी कर दिया गया है. इस मामले में 11 साल बाद वह कानूनी लड़ाई जीत गए हैं.

यह मामला 12 अप्रैल 2012 का है. ममता बनर्जी और मुकुल रॉय का कथित अपमानजनक कार्टून शेयर करने के मामले में उनके खिलाफ ईस्ट जाधवपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया. 

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11 साल बाद कानूनी जंग जीतने के बाद महापात्रा ने कहा कि यह लड़ाई सभी तरह के अत्याचारों के खिलाफ थी. अलीपुर जिला अदालत ने निचली अदालत को निर्देश दिए गए कि वह प्रोफेसर पर लगे आपराधिक मामले को रद्द कर दे.

महापात्रा ने कहा कि सरकार के खिलाफ किसी तरह की आवाज को दबाने के लिए बंगाल सरकार, पुलिस प्रशासन और सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने उनके खिलाफ साजिश रची थी. 

बता दें कि राज्य सकार ने महापात्रा पर सूचना प्रोद्योगिकी एक्ट की धारा 66ए के तहत मामला दर्ज किया गया था.

(रिपोर्टः अमृता सेन)

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