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VP के नाम की स्पेलिंग गलत, एड्रेस का पता नहीं... जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज करते हुए राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन ने क्या-क्या कहा?

राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने विपक्ष के इस नोटिस को खारिज करते हुए इसे तथ्यों से परे बताया है. राज्यसभा के महासचिव पी सी मोदी को सौंपे अपने फैसले में हरिवंश ने कहा कि नोटिस देश की संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा कम करने और मौजूदा उपराष्ट्रपति धनखड़ की छवि खराब करने के लिए तैयार किया गया था.

जगदीप धनखड़ जगदीप धनखड़
मौसमी सिंह
  • नई दिल्ली,
  • 20 दिसंबर 2024,
  • अपडेटेड 10:25 AM IST

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने की मांग के लिए विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को खारिज कर दिया गया है. इस नोटिस को खारिज करते हुए कहा गया कि धनखड़ की प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए जल्दबाजी में इसे तैयार किया गया है.

राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने विपक्ष के इस नोटिस को खारिज करते हुए इसे तथ्यों से परे बताया है. राज्यसभा के महासचिव पी सी मोदी को सौंपे अपने फैसले में हरिवंश ने कहा कि नोटिस देश की संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा कम करने और मौजूदा उपराष्ट्रपति धनखड़ की छवि खराब करने के लिए तैयार किया गया था. बता दें कि विपक्षी दलों ने धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए अनुच्छेद 67बी के तहत नोटिस दिया था.

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नोटिस खारिज करते समय क्या-क्या कहा गया?

राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने नोटिस के बारे में कहा कि इसमें कई खामियां थीं. नोटिस को अधिक लापरवाह ढंग से तैयार किया गया है. इसमें कई तरह की त्रुटियां हैं. जैसे, नोटिस जिसे लिखा गया है, उसके नाम का उल्लेख नहीं है, यहां तक की पूरी याचिका में उपराष्ट्रपति के नाम की स्पेलिंग भी गलत है, इसके साथ संबंधित दस्तावेज संलग्न नहीं है. साथ ही बिना किसी प्रमाणिकता के मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर इसे तैयार किया गया है. यह चिंताजनक है कि इस नोटिस को केवल उपराष्ट्रपति की छवि धूमिल करने के इरादे से तैयार किया गया है. 

उपसभापति ने नोटिस खारिज करते हुए कहा कि यह नोटिस उचित फॉर्मेट में भी नहीं है. संविधान के अनुच्छेद 90(सी) के प्रावधानों के मुताबिक कोई भी प्रस्ताव लाने के लिए 14 दिन पहले नोटिस देना होता है. लेकिन संसद की कार्यवाही 20 दिसंबर को समाप्त हो रही है. ऐसे में नेता प्रतिपक्ष और अन्य सांसदों की ओर से दिया गया नोटिस स्वीकार्य नहीं है. यह नोटिस पूरी तरह से अनुचित, त्रुटियां से भरा हुआ और उपराष्ट्रपति की छवि खराब करने के लिए जल्दबाजी में लाया गया है. इस वजह से भी इसे खारिज किया जाता है. 

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बता दें कि राज्यसभा के सभापति को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले नोटिस दिया जाना जरूरी होता है, जबकि संसद का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर यानी आज समाप्त हो रहा है.

धनखड़ से क्यों खफा है विपक्ष?

विपक्ष ने जगदीप धनखड़ पर सदन में पक्षपातपूर्ण बर्ताव करने का आरोप लगाया था. इस नोटिस पर विपक्ष की तरफ से 60 सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे. इस मामले में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा था कि हमने केवल विपक्षी नेताओं के अपमान को लेकर अपनी आवाज उठाई है. जयराम रमेश ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार), झारखंड मुक्ति मोर्चा, डीएमके समेत विपक्षी दलों के सांसदों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं. 

कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य जयराम रमेश ने दावा किया था कि सरकार नहीं चाहती कि सदन चले. जयराम रमेश ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को कठघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाया कि रिजिजू ने राज्यसभा सभापति और जेपी नड्डा के सामने राज्यसभा नहीं चलने देने की बात कही थी. उन्होंने दावा किया कि फ्लोर लीडर्स की बैठक में रिजिजू ने यह कहा था कि जब आप (विपक्षी दल) लोकसभा में अडानी का मुद्दा उठाते रहेंगे, हम (सत्ता पक्ष) राज्यसभा नहीं चलने देंगे.

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