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कर्नाटकः चिक्कमगलुरु में धार्मिक स्थलों पर बिना अनुमति नहीं बजेंगे लाउडस्पीकर

चिक्कमगलुरु म्युनिसिपल काउंसिल के अध्यक्ष ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर मिल रही शिकायतों का हवाला देते हुए ये फैसला लिए जाने की बात कही है.

लाउडस्पीकर के लिए लेनी होगी अनुमति (प्रतीकात्मक तस्वीर) लाउडस्पीकर के लिए लेनी होगी अनुमति (प्रतीकात्मक तस्वीर)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 26 मार्च 2022,
  • अपडेटेड 6:01 PM IST
  • म्युनिसिपल काउंसिल के अध्यक्ष ने किया ऐलान
  • शुरू हो गई दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया

हिजाब विवाद को लेकर चर्चा में रहे कर्नाटक में अब धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने के लिए भी अनुमति लेनी होगी. नगर निकाय और पुलिस की अनुमति के बगैर अब धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर नहीं बजाए जा सकेंगे. कर्नाटक के चिक्कमगलुरु शहर की म्युनिसिपल काउंसिल ने इस बात का ऐलान कर दिया है.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक चिक्कमगलुरु म्युनिसिपल काउंसिल के अध्यक्ष वरसिद्धि वेणुगोपाल ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर मिल रही शिकायतों का हवाला देते हुए ये फैसला लिए जाने की बात कही है. उन्होंने कहा है कि बगैर अनुमति के बजाए जा रहे लाउडस्पीकर हटाने होंगे. म्युनिसिपल काउंसिल और पुलिस की अनुमति के बगैर लाउडस्पीकर नहीं बजाया जा सकेगा.

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वेणुगोपाल ने कहा है कि ये फैसला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हर वार्ड में लागू होगा. उन्होंने कहा है कि इसे लेकर हर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर को सूचना दे दी गई है. सभी को दस्तावेज जमा करने के लिए कह दिया गया है. हम उनसे बात करेंगे. वेणुगोपाल ने कहा कि दस्तावेजों के सत्यापन के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा.

गौरतलब है कि 10 दिन पहले ही कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड ने दरगाह और मस्जिद पर लाउडस्पीकर को लेकर एक सर्कुलर जारी किया था. इस सर्कुलर में दरगाह और मस्जिदों में रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी. अब चिक्कमगलुरु म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए अनुमति को जरूरी कर दिया है.

 

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