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Hijab Row: कर्नाटक HC के फैसले के खिलाफ चेन्नई में प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में छात्राएं

aajtak.in | बेंगलुरु. | 15 मार्च 2022, 2:22 PM IST

karnataka hijab row verdict: कर्नाटक हाईकोर्ट में उडुपी की लड़कियों ने याचिका दायर कर स्कूलों में हिजाब पहनने की इजाजत की मांग की थी. कोर्ट ने छात्राओं की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि छात्र स्कूल ड्रेस पहनने से इनकार नहीं कर सकते.

कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाजत की मांग करने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है. साथ ही कोर्ट ने साफ कर दिया कि छात्र स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते. 

2:22 PM (2 वर्ष पहले)

इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य प्रथा- याचिकाकर्ता के वकील

Posted by :- Prabhanjan Bhaduria

हिजाब विवाद में याचिकाकर्ताओं के वकील एम धार ने कहा, इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य प्रथा है. यह बुरा फैसला है. हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे. 
 

1:05 PM (2 वर्ष पहले)

HC के फैसले के खिलाफ चेन्नई में प्रदर्शन

Posted by :- Prabhanjan Bhaduria

हिजाब विवाद पर कर्नाटक HC के फैसले के विरोध में चेन्नई में छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन. 

12:26 PM (2 वर्ष पहले)

सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगी छात्राएं

Posted by :- Prabhanjan Bhaduria

हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से निराश याचिकाकर्ता छात्राएं और संगठन सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं. वकीलों की टीम अभी फैसले का अध्ययन कर रही है. याचिकाकर्ताओं के वकील लीगल पॉइंट देखकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे.  
 

12:05 PM (2 वर्ष पहले)

नकवी बोले- कोर्ट का फैसला संविधान के मुताबिक

Posted by :- Prabhanjan Bhaduria

केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, हिजाब को लेकर जो हंगामा था, वह इसलिए था कि कैसे मुस्लिम लड़कियों को औपचारिक शिक्षा से दूर रखें और तालिबानी सोच के साथ झौंक दें, जिससे उन्हें औपचारिक शिक्षा न मिले. कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वह भारत के संविधान और समाज के हिसाब से बिल्कुल ठीक है. 
 

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12:05 PM (2 वर्ष पहले)

हाईकोर्ट के फैसले से छात्राएं मजबूत होंगी- तेजस्वी सूर्या

Posted by :- Prabhanjan Bhaduria

बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा, मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं. यह विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय से संबंधित लड़कियों के शैक्षिक अवसर और अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है. समाज का एक वर्ग इस कदम से मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा से वंचित करने की कोशिश कर रहा था. हालांकि हाईकोर्ट का फैसला छात्राओं के शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों, अधिकारों को और अधिक मजबूत करने वाला है. 
 

11:38 AM (2 वर्ष पहले)

छात्रों का काम ज्ञान अर्जित करना- प्रह्लाद जोशी

Posted by :- Prabhanjan Bhaduria

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं. सभी लोगों से अपील करता हूं कि देश और राज्य को आगे बढ़ाएं. हम सबको शांती का माहौल बनाकर रखना है. छात्रों का मूलभूत काम अध्ययन और ज्ञान अर्जित करना है. सब लोग एक होकर पढ़ाई करें. 

पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: हिजाब विवाद पर फैसला, कर्नाटक के कई शहरों में धारा 144 लागू, सीएम बोले- कोर्ट के आदेश का पालन करें

11:35 AM (2 वर्ष पहले)

कर्नाटक HC ने छात्राओं की याचिका खारिज की

Posted by :- Prabhanjan Bhaduria

कर्नाटक हिजाब विवाद पर मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब बैन के फैसले को चुनौती देने वालीं याचिकाओं को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है.

पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें:  karnataka hijab row verdict: स्कूल-कॉलेजों में हिजाब की इजाजत नहीं, कर्नाटक HC ने छात्राओं की याचिका खारिज की

11:33 AM (2 वर्ष पहले)

HC के चीफ जस्टिस के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई

Posted by :- Prabhanjan Bhaduria

हाईकोर्ट के फैसले के चलते पूरे कर्नाटक में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रितू राज अवस्थी के आवास की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है. उधर, कोप्पल, गडग, कलबुर्गी, दावणगेरे, हासन , शिवामोगा, बेलगांव, चिक्कबल्लापुर, बेंगलुरु और धारवाड़ में धारा 144 लागू कर दी गई है. शिवामोगा में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं.