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Karnataka hijab row: उडूपी जिले में सभी स्कूलों के आसपास कल से लागू होगी धारा-144

पुलिस अधीक्षक द्वारा उडूपी में उपायुक्त कूर्मा राव से अनुरोध करने के बाद धारा 144 लागू की गई है. उन्होंने अनुरोध किया कि जिले के उच्च विद्यालयों के आसपास 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की जाए. 

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aajtak.in
  • उडपी ,
  • 13 फरवरी 2022,
  • अपडेटेड 12:50 PM IST
  • 19 फरवरी की शाम 6 बजे तक लागू रहेगी
  • SC ने कहा है- सही समय पर करेंगे हस्तक्षेप

कर्नाटक में हिजाब को लेकर मचे बवाल के बीच उडपी जिले के सभी स्कूलों के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है. ये 14 फरवरी की सुबह 6 बजे से प्रभावी होगी और 19 फरवरी की शाम 6 बजे तक लागू रहेगी. 

पुलिस अधीक्षक द्वारा उडूपी में उपायुक्त कूर्मा राव से अनुरोध करने के बाद धारा 144 लागू की गई है. उन्होंने अनुरोध किया कि जिले के उच्च विद्यालयों के आसपास 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की जाए. 

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बता दें कि हिजाब विवाद उडूपी से ही शुरू हुआ था. जनवरी में कुछ छात्राएं जब हिजाब पहनकर कॉलेज आईं तो उन्हें कक्षा में प्रवेश नहीं करने दिया गया. कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया था. उन्हें रोका गया तो दूसरे कॉलेजों में भी विवाद होने लगा. अब ये मामला अदालत में है.

इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने अंतिम फैसला आने तक स्कूल और कॉलेजों में धार्मिक कपड़े नहीं पहनने का अंतरिम आदेश दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो देख रहा है कि कर्नाटक में क्या हो रहा है और हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही है. इसे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा न बनाएं. सुप्रीम कोर्ट सही समय पर हस्तक्षेप करेगा.

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