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केरल: शख्स ने 11 साल की बच्ची से कई बार किया था रेप, कोर्ट ने पूरी जिंदगी जेल में रखने का दिया आदेश

केरल में नाबालिग से रेप के आरोपी को नैचुरल डेथ तक जेल में रखने का आदेश दिया है. 41 साल के शख्स ने 11 साल की लड़की के साथ 2018-19 के दौरान कई बार रेप किया था. इसकी जानकारी तब हुई जब पीड़िता ने इसकी जानकारी अपने परिवार वालों को दी थी.

सांकेतिक फोटो सांकेतिक फोटो
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 11 जुलाई 2023,
  • अपडेटेड 12:50 PM IST

केरल में 11 साल की लड़की से रेप के आरोपी को कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया था. कोर्ट ने अब 41 साल के आरोपी को पूरी जिंदगी जेल में रखने का आदेश दिया है. 

आरोपी ने 2018-19 में पीड़िता के साथ रेप किया था, उस समय लड़की की उम्र 11 साल थी. कोर्ट ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत फैसला सुनाते हुए नैचुरल डेथ तक सजा सुनाई है. 

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41 साल के शख्स ने किया था रेप

POCSO अदालत के जस्टिस के. सोमन ने नजारक्कल के रहने वाले बीजू फ्रांसिस (41) को दोषी ठहराए जाने के बाद ये सजा सुनाई है. अदालत ने उसे भारतीय दंड संहिता और POCSO अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत दोषी पाया और उसे चार आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 5,50,000 रुपये का जुर्माना लगाया. 

2018-19 की थी ये घटना

स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर पीए बिंदु और वकील सरुन मंगरा बचाव पक्ष की ओर से पेश हुए. उन्होंने कहा कि दोषी ने 11 साल की बच्ची के विश्वास का शोषण किया. बचाव पक्ष ने कहा कि अगस्त 2018 से जनवरी 2019 की अवधि के दौरान बच्ची के साथ बार-बार बलात्कार किया गया. यह मामला तब सामने आया था, जब बच्ची ने इन घटनाओं के बारे में परिवार को बताया था. 

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