Advertisement

केरल में मचा बवाल! राज्यपाल ने की वित्त मंत्री के खिलाफ एक्शन की मांग, CM का इनकार

केरल में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने एक बार फिर मुख्यमंत्री विजयन को चिट्ठी लिखी है. इस बार उनकी तरफ से राज्य के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है. लेकिन सीएम ने किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से मना कर दिया है.

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 26 अक्टूबर 2022,
  • अपडेटेड 10:56 PM IST

केरल की राजनीति में इस समय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के कुछ फैसलों पर जमकर सियासत देखने को मिल रही है. पहले उनका कुलपतियों का इस्तीफा मांगना एक विवादित फैसला माना गया, अब उनकी तरफ से मुख्यमंत्री विजयन को एक और चिट्ठी लिख दी गई है. उस चिट्ठी के जरिए राज्यपाल ने वित्त मंत्री केएन बालगोपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. आरोप लगाया गया है कि केएन बालगोपाल की तरफ से उनके खिलाफ विवादित बोल दिए गए हैं. 

Advertisement

पत्र में राज्यपाल ने बताया है कि वित्त मंत्री सवाल उठा रहे हैं कि क्या यूपी मूल के राज्यपाल केरल की शिक्षा प्रणाली को समझ सकते हैं? मैं उनसे अपील करूंगा कि वे ये बात कभी सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के लिए ना कह दें. राज्यपाल ने इस बात पर भी जोर दिया कि पहले भी उन पर कई दूसरे मंत्रियों ने हमले किए हैं, लेकिन क्योंकि वो सब निजी थे, ऐसे में उन्होंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया. लेकिन अगर केएन बालगोपाल के विवादित बोल को नजरअंदाज कर दिया गया तो ये मेरी बड़ी लापरवाही मानी जाएगी. अब आरिफ मोहम्मद खान की तरफ से तो कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन मुख्यमंत्री विजयन ने साफ कर दिया है कि वे मंत्री के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेने वाले हैं.

सीएम ने भी एक पत्र लिखकर ही राज्यपाल को अपना जवाब दिया है. वे लिखते हैं कि वित्त मंत्री केएन बालगोपाल अभी भी उनके भरोसेमंद हैं और उन्हें हटाने की कोई जरूरत नहीं है. उनकी तरफ से राज्यपाल के खिलाफ भी कुछ नहीं बोला गया है. उम्मीद करते हैं कि राज्यपाल अब और कोई कार्रवाई नहीं करेंगे. अब ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी मुद्दे को लेकर राज्यपाल और केरल सरकार एक दूसरे के आमने-सामने आए हों. इस समय सबसे बड़ा मुद्दा तो कुलपति वाला चल रहा है.

Advertisement

असल में केरल के राज्यपाल ने नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस्तीफे का निर्देश देने के पीछे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बताया था. सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एमएस राजश्री की नियुक्ति रद्द कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एमआर शाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि यूजीसी नियमों के अनुसार कुलपति का चयन करने के लिए पैनल को तीन नाम की सिफारिश करनी होती है लेकिन यहां केवल एक नाम बढ़ाया गया जो नियमों का उल्लंघन है. लेकिन इस फैसले के खिलाफ कुलपतियों ने केरल हाईकोर्ट का रुख किया और हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दे दी. राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इस्तीफा देने के निर्देश से पहले कुलपतियों को नोटिस जारी कर तीन नवंबर की शाम पांच बजे तक जवाब देने के लिए कहा था.

शिबी की रिपोर्ट

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement