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केरल हाईकोर्ट ने राजद्रोह केस में एक्ट्रेस आयशा सुल्ताना को दी राहत, 'बायो वेपन' शब्द का किया था इस्तेमाल

हाईकोर्ट के आदेश के बाद कावारत्ती (Kavaratti) पुलिस अब मॉडल आयशा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी. आयशा सुल्ताना के खिलाफ बीजेपी के लक्षद्वीप यूनिट के चीफ अब्दुल खादर हाजी के मामला दर्ज कराया था.

एक्ट्रेस आयशा सुल्ताना एक्ट्रेस आयशा सुल्ताना
विवेक राजगोपाल
  • कोच्चि,
  • 09 जून 2022,
  • अपडेटेड 7:49 AM IST
  • कोरोना को लेकर अभिनेत्री ने साधा था केंद्र पर निशाना
  • बीजेपी ने अभिनेत्री के खिलाफ दर्ज कराया मामला

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को राजद्रोह से जुड़े केस में एक्ट्रेस और मॉडल आयशा सुल्ताना (Aisha Sultana) को बड़ी राहत दी. हाईकोर्ट ने आयशा सुल्ताना के खिलाफ राजद्रोह के केस में कार्रवाई पर रोक लगा दी. अदालत का ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के राजद्रोह कानून पर आए अंतरिम आदेश के बाद आया. दरअसल, केंद्र ने राजद्रोह कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा था कि वह कानून की वैधता की जांच कर रही है. ऐसे में कोर्ट ने राजद्रोह से जुड़े सभी केस पर रोक लगा दी है.

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हाईकोर्ट के आदेश के बाद कावारत्ती (Kavaratti) पुलिस अब मॉडल आयशा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी. आयशा सुल्ताना के खिलाफ बीजेपी के लक्षद्वीप यूनिट के चीफ अब्दुल खादर हाजी के मामला दर्ज कराया था. 

क्या है मामला ?

दरअसल, सुल्ताना ने कोरोना काल में केंद्र सरकार पर निशाना साधा था. शिकायत के मुताबिक, सुल्ताना ने मलयालम टीवी चैनल पर एक बहस के दौरान कहा था कि केंद्र सरकार ने लक्षद्वीप में कोरोना प्रतिबंधों में ढिलाई करके बायो वेपन का इस्तेमाल किया है. 

अब्दुल खादर हाजी ने आरोप लगाया था कि अभिनेत्री ने ये बयान लोगों में नफरत फैलाने के लिए दिया है. हालांकि, विवाद बढ़ने के बाद सुल्ताना ने अपना बयान वापस ले लिया था और दुख जताया था. हालांकि, कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभिनेत्री के वकील ने कहा था कि कोरोना नियमों में ढिलाई के बाद लक्षद्वीप में बढ़े स्तर पर कोरोना के केस बढ़े थे. ऐसे में अभिनेत्री ने बायो वेपन शब्द का इस्तेमाल यह बताने के लिए किया कि लक्षद्वीप में ये जानबूझकर किया गया. 
 

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